PAN कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी और नियमों की जानकारी
दिल्ली के सुशील पाठक को खराब क्रेडिट हिस्ट्री के कारण बैंक ने होम लोन देने से इनकार कर दिया। इस समस्या से बचने के लिए उन्होंने नया PAN कार्ड बनवाने की योजना बनाई, जिससे वे नई पहचान के साथ लोन के लिए आवेदन कर सकें। हालांकि, यह एक अवैध और धोखाधड़ी भरा तरीका था, जो कानून के खिलाफ है। भारत में कई लोग इसी तरह की धोखाधड़ी में शामिल हैं, जिसके कारण उनके खिलाफ इनकम टैक्स विभाग और अन्य एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं।
जानबूझकर और अनजाने में कैसे बन जाते हैं दो PAN कार्ड?
भारत में कई लोग जानबूझकर या गलती से दो PAN कार्ड बनवा लेते हैं।
1. जानबूझकर दो PAN कार्ड बनवाने के कारण:
टैक्स बचाने के लिए – कुछ लोग अपनी आय को दो हिस्सों में बांटकर टैक्स से बचने के लिए अलग-अलग PAN कार्ड का इस्तेमाल करते हैं।
क्रेडिट स्कोर सुधारने के लिए – कई लोग खराब क्रेडिट स्कोर, लोन डिफॉल्ट या पुराने क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट से बचने के लिए नया PAN कार्ड बनवा लेते हैं।
फर्जी वित्तीय लेन-देन के लिए – गलत दस्तावेजों के आधार पर नया PAN बनाकर अवैध वित्तीय गतिविधियां करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
2. अनजाने में दो PAN कार्ड बनवाने के कारण:
PAN कार्ड खो जाने पर – लोग नया PAN कार्ड के लिए आवेदन कर देते हैं, जबकि उन्हें डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन करना चाहिए।
शादी के बाद नाम बदलने पर – महिलाएं शादी के बाद पुराने PAN में नाम अपडेट करने के बजाय नया PAN बनवा लेती हैं।
NRI (अनिवासी भारतीय) द्वारा गलती से नया आवेदन – जब वे पहली बार भारत में काम करते हैं, तो PAN बनवाते हैं, लेकिन कई साल बाद वापस लौटने पर नया PAN कार्ड अप्लाई कर देते हैं।
सरकार की सख्ती और आधार से PAN लिंकिंग का असर
पहले लोग नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, पिता का नाम बदलकर फर्जी PAN कार्ड बनवा लेते थे। लेकिन अब सरकार ने आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्य कर दिया है, जिससे ऐसे मामलों को पकड़ना आसान हो गया है।
सरकार की कड़ी कार्रवाई:
PAN कार्ड का दुरुपयोग रोकने के लिए इनकम टैक्स विभाग सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है।
आधार से लिंकिंग के कारण अब एक व्यक्ति के नाम पर दो PAN कार्ड रखना लगभग नामुमकिन हो गया है।
ऐसे मामलों में सरकार भारी जुर्माना लगाने और कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार रखती है।
एक से अधिक PAN कार्ड होने पर लगेगा 10,000 रुपये का जुर्माना
इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 139A के तहत कोई व्यक्ति केवल एक PAN कार्ड रख सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक PAN पाए जाते हैं, तो उसे धारा 272B के तहत ₹10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
लेकिन अगर व्यक्ति यह साबित कर देता है कि उसने अनजाने में दूसरा PAN लिया था, तो उसे जुर्माने से छूट मिल सकती है।
Assessing Officer (AO) अंतिम निर्णय लेता है कि व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाए या नहीं।
अतिरिक्त PAN कार्ड कैसे करें सरेंडर या कैंसिल?
अगर आपके पास एक से अधिक PAN कार्ड हैं, तो इसे जल्द से जल्द सरेंडर कर देना चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध हैं।
1. ऑनलाइन तरीका:
NSDL वेबसाइट पर जाएं और ‘PAN Change Request’ फॉर्म भरें।
उस PAN नंबर को दर्ज करें जिसे आप रखना चाहते हैं, बाकी सभी को कैंसिल करने के लिए सूचीबद्ध करें।
फॉर्म के साथ अतिरिक्त PAN कार्ड की कॉपी अटैच करें और ऑनलाइन सबमिट करें।
NSDL पोर्टल: https://www.onlineservices.nsdl.com/
2. ऑफलाइन तरीका:
NSDL की वेबसाइट से ‘फॉर्म 49A’ डाउनलोड करें और इसे प्रिंट करें।
फॉर्म में वह PAN नंबर भरें जिसे रखना है और अतिरिक्त PAN कार्ड की जानकारी दें।
फॉर्म को नजदीकी UTI या NSDL TIN केंद्र में जमा करें।
Acknowledgement रसीद प्राप्त करें और अपने क्षेत्रीय Assessing Officer को पत्र लिखकर PAN कैंसिल करने का अनुरोध करें।
PAN सरेंडर करने के बाद भी हो सकती है जांच
PAN कार्ड सरेंडर करने के बावजूद, इनकम टैक्स विभाग जांच कर सकता है कि दूसरा PAN कार्ड क्यों और कैसे बना था।
Assessing Officer यह तय करता है कि जुर्माना लगाया जाए या नहीं।
कई मामलों में व्यक्ति को अपने क्षेत्रीय Assessing Officer के सामने पेश होकर यह साबित करना पड़ता है कि दूसरा PAN कार्ड गलती से बना था।