झारखंड हाई कोर्ट में शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित

रांची, 22 अप्रैल (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट में शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका की सुनवाई सोमवार को हुई। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

ईडी कोर्ट ने योगेंद्र तिवारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। मामले में ईडी ने योगेंद्र तिवारी के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया है। योगेंद्र तिवारी द्वारा बालू की तस्करी और अवैध तरीका से जमीन की खरीद-बिक्री कर अर्जित आय को शराब के कारोबार में लगाने की खुलासा ईडी की जांच में हुआ है।

ईडी ने 19 अक्टूबर, 2023 को पूछताछ के दौरान योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद 14 दिनों तक ईडी ने रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की थी। इसके बाद उसे जेल भेजा गया था। पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के सहयोग से राज्य के 19 जिलों में थोक शराब का टेंडर योगेंद्र तिवारी ने लिया था। ईडी ने योगेंद्र तिवारी और उनके करीबियों के लगभग तीन दर्जन ठिकानों पर बीते 23 अगस्त, 2023 को छापेमारी की थी।