रांची, 15 मार्च (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट में कॉन्स्टेबल नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इस केस से जुड़े सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। वर्ष 2015 में हुई 6800 सिपाहियों की नियुक्त को रिट संख्या 04/2015 के माध्यम से प्रार्थी सुनील टुडू और अन्य ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच में हुई। पूर्व में हाईकोर्ट ने विज्ञापन संख्या 04/2015 के तहत नियुक्त सिपाहियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था। इसके साथ अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि सिपाही के पद पर नियुक्त किये गये करीब 6800 सिपाहियों को व्यक्तिगत रूप से लिखित में सूचित किया जाये कि मामले के अंतिम आदेश से आपकी नियुक्ति प्रभावित होगी।