रांची, 15 मार्च (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट में झारखंड स्टाफ सलेक्शन कमीशन (जेएसएससी) की ओर से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी) के 3200 पदों के लिए वर्ष 2023 में निकाले गए विज्ञापन के आधार पर ली गई परीक्षा में जेएसएससी की आंसर की में गड़बड़ी की चुनौती को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई्र।
अजय कुमार माथा एवं अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई है। मामले में जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने जेएसएससी को पीजीटी परीक्षा में अभ्यार्थियों की परीक्षा की डिजिटल कॉपी की प्रति को सेफ कस्टडी में रखने का निर्देश दिया है। मामले में कोर्ट ने जेएसएससी को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया गया कि कई सारे एग्जाम में जेएसएससी की ओर से जो आंसर की जारी होता है उसमें अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए सही ऑप्शन जम्बल कर गया है यानी उनके द्वारा प्रश्न के सही उत्तर दिए जाने के बावजूद भी प्रश्न पत्र के दूसरे सेट के आंसर के ऑप्शन का हवाला देते हुए उनके आंसर को गलत बताया गया है।
अभ्यर्थियों के द्वारा प्रश्न के सही उत्तर के बावजूद भी उनके आंसर के जम्बल होने से संबंधित शिकायत जेएसएससी के पास की थी लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं आया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आग्रह को देखते हुए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, 2023 की परीक्षा में अभ्यर्थियों की डिजिटल कॉपी की प्रति को सुरक्षित रखने का जेएसएससी को निर्देश दिया