बच्चों का पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान सरकार ने बदले नियम,अब नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर, जानें पूरी प्रक्रिया
News India Live, Digital Desk: भारत सरकार ने पासपोर्ट सेवा को आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2026 के नए नियमों के तहत, अब अभिभावकों को लंबी कतारों और जटिल दस्तावेजीकरण से बड़ी राहत मिली है। नए सिस्टम में ई-पासपोर्ट (e-Passport) की शुरुआत और डिजिटल सत्यापन ने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया है।
बच्चों के पासपोर्ट के लिए नए और सरल नियम (New Rules 2026)
ई-पासपोर्ट की शुरुआत: अब बच्चों को भी चिप-सज्जित (Chip-enabled) ई-पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं। इसमें बच्चे का बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षित रहेगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान सुरक्षा और पहचान आसान होगी।
जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता: 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अब जन्म तिथि का एकमात्र आधिकारिक प्रमाण है। इससे पहले के मामलों में अन्य दस्तावेजों (जैसे आधार या पैन) का उपयोग किया जा सकता है।
सिंगल पैरेंट के लिए राहत: नए नियमों के तहत अब सिंगल पैरेंट (केवल माता या पिता) भी बच्चे के पासपोर्ट के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन में दोनों माता-पिता का नाम देना अनिवार्य नहीं रह गया है।
स्व-घोषणा (Self-Declaration): अब किसी भी नोटरी या मजिस्ट्रेट से दस्तावेजों को सत्यापित (Attest) कराने की जरूरत नहीं है। अभिभावक सादे कागज पर 'सेल्फ-डेकोरेशन' (अनुलग्नक D/C) के जरिए सहमति दे सकते हैं।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents Checklist)
बच्चों के पासपोर्ट के लिए आपको निम्नलिखित मुख्य दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
जन्म का प्रमाण: नगर निगम या रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
पते का प्रमाण: माता-पिता में से किसी एक का वर्तमान पता प्रमाण (आधार कार्ड, बिजली बिल, या बैंक पासबुक)।
माता-पिता के पासपोर्ट: यदि माता-पिता के पास वैध पासपोर्ट है, तो बच्चे का पुलिस वेरिफिकेशन माफ किया जा सकता है।
अनुलग्नक 'D' (Annexure D): दोनों माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र।
पासपोर्ट की वैधता और शुल्क
| श्रेणी | वैधता (Validity) | शुल्क (लगभग) |
|---|---|---|
| 15 वर्ष से कम आयु | 5 वर्ष या 18 वर्ष की आयु तक | ₹1,000 |
| 15 से 18 वर्ष आयु | 5 वर्ष या 10 वर्ष (विकल्पानुसार) | ₹1,000 / ₹1,500 |
आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step)
पंजीकरण: आधिकारिक वेबसाइट passportindia.gov.in पर जाकर बच्चे का अकाउंट बनाएं।
फॉर्म भरें: 'Fresh Passport' विकल्प चुनें और बच्चे का विवरण भरें।
अपॉइंटमेंट: ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें और नजदीकी PSK या POPSK में समय स्लॉट बुक करें।
सत्यापन: निर्धारित तिथि पर बच्चे और माता-पिता (दोनों या एक) को मूल दस्तावेजों के साथ केंद्र जाना होगा। 4 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए एक सफेद बैकग्राउंड वाली फोटो साथ ले जाना अनिवार्य है।