Income Tax: टैक्स विभाग ने इस विशेष फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी

Income Tax, Tax Deadline Extension, Tax Relief, Tax Updates, Tax Department, Financial Relief, Tax Season, Tax Payers, Tax Policies, Today News

सीबीडीटी ने फॉर्म 10ए/10एबी दाखिल करने की तारीख 30 जून 2024 तक बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक आदेश में कहा है कि आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) के तहत फॉर्म 10ए/फॉर्म 10एबी दाखिल करने की नियत तारीख ) को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।

सीबीडीटी ने पहले करदाताओं की वास्तविक कठिनाइयों को कम करने के लिए ट्रस्टों, संस्थानों और फंड हाउसों द्वारा फॉर्म 10ए/फॉर्म 10एबी दाखिल करने की नियत तारीख को कई बार बढ़ाया था। इस तरह का आखिरी विस्तार परिपत्र संख्या 06/2023 के माध्यम से किया गया था, जिसमें तारीख 30.09.2023 तक बढ़ा दी गई थी।

कल भी सर्कुलर जारी किया गया था

कल सीबीडीटी ने अपने सर्कुलर में पैन कार्ड धारकों को चेतावनी दी थी. ऐसा कहा गया था कि 31 मार्च, 2024 तक किए गए लेनदेन के लिए और ऐसे मामलों में जहां 31 मई या उससे पहले आधार के साथ लिंक होने के कारण पैन सक्रिय हो गया है। 2024 में कर कटौती करने की कोई बाध्यता नहीं होगी। संदीप सहगल, पार्टनर-टैक्स, एकेएम ग्लोबल ने कहा कि सर्कुलर उन मामलों में करदाताओं को कुछ राहत प्रदान करता है जहां आधार के साथ लिंक न होने के कारण करदाता का पैन निष्क्रिय पाया जाता है।

31 मई आखिरी तारीख

आयकर विभाग ने कहा है कि अगर करदाता 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक कर लेते हैं तो टीडीएस कम कटने पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसके बाद कार्रवाई की जाएगी. आयकर नियमों के अनुसार, यदि पैन बायोमेट्रिक आधार से लिंक नहीं है, तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीटीडी) ने कहा कि उसे करदाताओं से कई शिकायतें मिली हैं कि उन्हें नोटिस मिल रहा है कि उन्होंने टीडीएस/टीसीएस की कम कटौती/संग्रह में चूक की है।

आपको बता दें कि आईटीआर फाइलिंग शुरू हो गई है. इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। आयकर विभाग ने कुछ दिन पहले जारी अपने आदेश में करदाताओं से समय से पहले आईटीआर दाखिल करने की अपील की थी।