Income Tax Returns: इन लोगों को 2025 में अपना ITR दाखिल करना होगा
नई दिल्ली: वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना शुरू हो गया है क्योंकि आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी को सक्षम कर दिया है। यहाँ, हम उन व्यक्तियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके लिए भारत में आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।
आयकर विभाग के अनुसार, सात प्रकार के लोगों को अपना रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर कुछ दंड लग सकते हैं। आइए इन लोगों के बारे में जानें।
1. मूल छूट सीमा से अधिक आय होना
मूल छूट सीमा से अधिक आय वालों को आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना होगा। पुरानी कर व्यवस्था के तहत मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये है और नई कर व्यवस्था के तहत वित्त वर्ष 2024-25 या निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए 3 लाख रुपये है।
2. विदेशी संपत्ति या आय होना
विदेशी संपत्ति या आय वाले व्यक्तियों को अपना आईटीआर दाखिल करना होगा।
3. बचत खाते में 50 लाख रुपये से अधिक और चालू खाते में 1 करोड़ रुपये से अधिक जमा राशि वाले
यदि किसी व्यक्ति ने एक वित्तीय वर्ष में बचत खाते में 50 लाख रुपये या चालू खाते में 1 करोड़ रुपये से अधिक जमा किया है, तो उसे आईटीआर दाखिल करना होगा।
4. विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक खर्च करने वाले
जिन व्यक्तियों ने विदेश यात्रा की है और 2 लाख रुपये से अधिक खर्च किए हैं, उन्हें आईटीआर दाखिल करना होगा।
5. टीडीएस/टीसीएस के रूप में 25,000 रुपये से अधिक का भुगतान किया गया
जिन व्यक्तियों ने एक वित्तीय वर्ष में 25,000 रुपये से अधिक का स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) या स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) का भुगतान किया है, उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50,000 रुपये है।
6. 1 लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल भुगतान
यदि किसी व्यक्ति ने एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख से अधिक का बिजली बिल चुकाया है, तो उसे आईटीआर दाखिल करना होगा।
7. 60 लाख रुपये से अधिक का व्यावसायिक कारोबार, 10 लाख रुपये से अधिक की व्यावसायिक प्राप्तियां
जो व्यक्ति व्यवसाय चलाते हैं और जिनका टर्नओवर एक वित्तीय वर्ष में 60 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें आईटीआर दाखिल करना होगा। जिन पेशेवरों को एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक की फीस या रसीदें मिलती हैं, उन्हें भी आईटीआर दाखिल करना होगा।
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