अगर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना भूल गए हैं तो डरें नहीं, एक्सीडेंट होने पर अब भी मिलेगा बीमा क्लेम

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News India Live, Digital Desk : ज़िंदगी की भागदौड़ में हम कई छोटी-बड़ी चीज़ों की तारीखें भूल जाते हैं। बिजली का बिल हो या गाड़ी के कागज़, अक्सर ध्यान तभी जाता है जब कोई डेडलाइन करीब आती है। ऐसा ही कुछ होता है ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। बहुत से लोग अपना लाइसेंस समय पर रिन्यू कराना भूल जाते हैं और मन में एक डर बैठा रहता है कि 'अगर इस बीच कोई अनहोनी हो गई या छोटा-सा एक्सीडेंट हो गया, तो क्या गाड़ी का इंश्योरेंस मिलेगा?'

आम तौर पर बीमा कंपनियाँ यह कहकर पल्ला झाड़ लेती हैं कि एक्सीडेंट के वक्त चालक के पास वैलिड लाइसेंस नहीं था। लेकिन अब हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो आम मुसाफिरों और गाड़ी मालिकों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है।

वो 30 दिनों का 'सुरक्षा कवच'
हाई कोर्ट ने अपनी हालिया टिप्पणी और आदेश में साफ़ किया है कि अगर किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर (Expire) हो गया है, तो भी वह अगले 30 दिनों तक बीमा क्लेम (Insurance Coverage) का हकदार रहता है। यानी लाइसेंस खत्म होने के बाद के जो 30 दिन 'ग्रेस पीरियड' के होते हैं, उसमें आपकी गाड़ी का बीमा कवरेज खत्म नहीं माना जाएगा।

क्यों लिया गया यह फैसला?
अदालत का मानना है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाता है। इस दौरान कानूनन यह मानकर चला जाता है कि चालक को गाड़ी चलानी आती है और उसका पिछला रिकॉर्ड सही रहा है। ऐसे में सिर्फ़ कागज़ी कार्रवाई पूरी न होने की वजह से बीमा कंपनी क्लेम देने से मना नहीं कर सकती। यह उन हज़ारों लोगों के लिए सुकून की बात है जिनकी मेहनत की कमाई महज़ एक छोटी सी चूक की वजह से दांव पर लग जाती थी।

पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बेफ़िक्र हो जाएं!
सुनने में यह राहत तो बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि यह नियम सिर्फ़ उन 30 दिनों के लिए है। अगर आपने एक महीना बीत जाने के बाद भी लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया और तब कोई घटना होती है, तो फिर कोर्ट और कंपनी दोनों आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, आपके पास गाड़ी का वैलिड इंश्योरेंस होना भी ज़रूरी है।

सावधानी में ही समझदारी है
कोर्ट का फैसला यकीनन मानवीय पहलू को ध्यान में रखकर लिया गया है। फिर भी, एक ज़िम्मेदार नागरिक के तौर पर हमें अपने दस्तावेज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। 2026 की शुरुआत के साथ ही आप भी अपने पर्स में रखा लाइसेंस चेक कर लें।

अगर लाइसेंस खत्म हुए अभी कुछ ही दिन बीते हैं, तो बिना किसी घबराहट के उसे रिन्यू कराएं। और याद रखें, अगर उस ग्रेस पीरियड के बीच खुदा न खास्ता कोई क्लेम की नौबत आती है, तो बीमा कंपनी आपको मना नहीं कर सकती। आप कानूनन अपना हक़ माँग सकते हैं।

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