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March 13 2026 06:11 pm

झारखंड में सहायक अभियंता भर्ती नियमावली पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से माँगा जवाब

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News India Live, Digital Desk: झारखंड के सरकारी विभागों में नौकरियों का इंतज़ार कर रहे इंजीनियरों के लिए एक ज़रूरी खबर सामने आई है! दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) सहायक अभियंता (Assistant Engineer) भर्ती नियमावली (recruitment rules) पर सख्त हो गया है और उसने राज्य सरकार (Jharkhand government) से इस मामले में जवाब माँगा है. यह कदम भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर उठाई गई आपत्तियों के बाद उठाया गया है.

क्या है पूरा मामला?

खबरों के अनुसार, सहायक अभियंता की भर्ती के लिए बनाई गई नियमावली में कुछ प्रावधानों को लेकर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. उनकी दलील थी कि ये नियम सही नहीं हैं और कुछ अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव हो सकता है, या यह कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है. इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) से इस नियमावली पर जवाब दाखिल करने को कहा है.

झारखंड में अक्सर सरकारी भर्तियों को लेकर विवाद होते रहे हैं, और यह मामला भी उन्हीं में से एक है. छात्रों और उम्मीदवारों को उम्मीद है कि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से इस नियमावली की खामियों को दूर किया जाएगा और एक साफ-सुथरी भर्ती प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा. राज्य सरकार पर अब यह दबाव है कि वह जल्द से जल्द अपनी सफाई पेश करे और इस विवाद को खत्म करे.

हाईकोर्ट का यह रुख बताता है कि न्यायिक प्रणाली सरकारी भर्तियों में गड़बड़ी या अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी. सहायक अभियंता की यह भर्ती कई युवा इंजीनियरों के भविष्य से जुड़ी है, और वे उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें एक निष्पक्ष मौका मिलेगा. अब सबकी निगाहें इस मामले पर टिकी हैं कि राज्य सरकार हाईकोर्ट में क्या जवाब दाखिल करती है और भर्ती नियमावली में क्या बदलाव आते हैं.