GST Rate Reduction : 22 सितंबर से अब इन 400 चीज़ों पर GST कटेगा, शॉपिंग से पहले देखें ये लिस्ट
News India Live, Digital Desk: GST Rate Reduction : आपको याद होगा, सरकार ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए और आम लोगों को राहत देने के लिए कुछ ख़ास फ़ैसले लिए थे, और अब वो घड़ी आ गई है! अब आपको shopping करते समय पहले से ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 22 सितंबर से देश भर में जीएसटी (GST) की नई दरें लागू हो जाएंगी. जी हां, यह बहुत बड़ी ख़बर है क्योंकि अब ख़रीदारी पहले से ज़्यादा सस्ती होने वाली है. तो आइए जानते हैं, आपको क्या ख़ास बातें जाननी चाहिए कुछ भी खरीदने से पहले!
सरकार ने हमारे टैक्स सिस्टम को और ज़्यादा सरल बना दिया है. पहले 5%, 12%, 18% और 28% के चार अलग-अलग GST स्लैब थे, लेकिन अब इसे आसान करके सिर्फ़ दो स्लैब - 5% और 18% - कर दिया गया है. इसका सीधा फ़ायदा हम आम उपभोक्ताओं को मिलेगा, क्योंकि रोज़मर्रा की सैकड़ों चीजें सस्ती हो जाएंगी.
अब क्या होगा सस्ता?
सोचिए ज़रा, आपकी किचन से लेकर ड्राइंग रूम तक और यहाँ तक कि आपकी गाड़ी तक सब कुछ सस्ता हो सकता है.
- रोज़ाना के ज़रूरत का सामान: दूध, घी, मक्खन, पनीर जैसी चीज़ें अब जीएसटी-मुक्त हो गई हैं, और रोटी, चपाती, नमकीन, पास्ता-नूडल्स, सॉस, चाय-कॉफी और मसाले भी सस्ते होंगे. पहले पनीर, छेना और यूएचटी (अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर) दूध पर 5% जीएसटी लगता था, जो अब शून्य हो गया है. खाखरा, चपाती या रोटी, पराठा, और कुलचा पर भी जीएसटी अब 0% है.
- घर का सामान: घर में इस्तेमाल होने वाले स्टील के बर्तन, मिट्टी के कुल्हड़-मटके, लकड़ी-बांस का फर्नीचर और माचिस भी अब कम दामों में मिलेंगे. वेस्ट बंगाल के कुछ लोकल उत्पाद और हस्तशिल्प जैसे दार्जिलिंग चाय और प्रोसेस्ड मैंगो उत्पादों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
- इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल: इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को भी बड़ी राहत मिली है. एयर कंडीशनर, टीवी, इलेक्ट्रिक एक्युमुलेटर और छोटी पेट्रोल/एलपीजी/सीएनजी/डीज़ल कारें जैसी चीजें अब सस्ती होंगी. छोटी कारों पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है.
- स्वास्थ्य: व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर भी GST घटाकर शून्य कर दिया गया है. इसके अलावा, 33 तरह की जीवन रक्षक दवाओं और मेडिकल-ग्रेड ऑक्सीजन पर भी कोई GST नहीं लगेगा.
- स्कूल और ऑफिस का सामान: शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, कॉपी, नोटबुक, पेंसिल और इरेज़र पर भी अब 0% GST लगेगा.
लेकिन कुछ चीज़ें होंगी महंगी:
जीएसटी में कटौती एक राहत है, लेकिन कुछ चीजें महंगी भी हुई हैं. एयरेटेड या फ़्लेवर्ड ड्रिंक, प्लांट बेस्ड मिल्क ड्रिंक और कैफीन वाले ड्रिंक पर अब ज़्यादा टैक्स लगेगा. फ्लेवर्ड और मीठे पानी वाले ड्रिंक्स पर टैक्स 18% से बढ़ाकर सीधा 40% कर दिया गया है. अगर आप 350cc से ज़्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिल ख़रीदने की सोच रहे हैं, तो उस पर भी आपको 40% टैक्स देना होगा. इसके अलावा, रिवाल्वर, पिस्तौल, लक्ज़री शिप, प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर पर भी GST 28% से बढ़कर 40% हो गया है. ध्यान दें कि एलपीजी सिलेंडर पर GST में कोई कमी नहीं हुई है. पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और बीडी पर पुरानी दरें ही जारी रहेंगी.
कंपनियों ने तो इन नए जीएसटी दरों का फ़ायदा उठाना अभी से शुरू कर दिया है. आइसक्रीम से लेकर शैम्पू तक, कई चीजें पहले से ही सस्ती मिलने लगी हैं, और कंपनियां दुकानों में सस्ता स्टॉक भेज रही हैं.
तो अब जब आप कुछ भी खरीदने जाएं, तो इन नई GST दरों का ध्यान ज़रूर रखें. यह नई व्यवस्था नवरात्री के पहले दिन, 22 सितंबर 2025 से लागू हो रही है. यह बदलाव न सिर्फ़ आपकी जेब पर बोझ कम करेगा, बल्कि महंगाई से भी थोड़ी राहत देगा!
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