Gorakhpur scam: अनुसूचित जाति के 1.12 करोड़ के ऋण गबन मामले में बर्खास्त दो डाककर्मी शैलेंद्र और परशुराम गिरफ्तार

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News India Live, Digital Desk: अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए जारी किए गए 1.12 करोड़ रुपये की ऋण अनुदान राशि का गबन करने के आरोप में दो बर्खास्त डाककर्मियों - शैलेंद्र कुमार और परशुराम - को मंगलवार को ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ), लखनऊ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया. यह गिरफ्तारी पटना और गोरखपुर से हुई है, और मामले की जांच अभी भी जारी है.

क्या है पूरा मामला?
यह मामला उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, गोरखपुर से जुड़ा है. स्पेशल कॉम्पोनेन्ट प्लॉन के तहत संचालित स्वतः रोजगार योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक, गोरखपुर जनपद के लाभार्थियों हेतु कुल 85 चेकों के माध्यम से उप्र सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड शाखा बांसगांव के माध्यम से 1,12,40,000/- रुपये (एक करोड़ बारह लाख चालीस हज़ार रुपये) की ऋण अनुदान राशि जारी की गई थी.

हालांकि, इन 85 चेकों में से केवल 2 चेकों के माध्यम से 20,000/- रुपये (बीस हज़ार रुपये) ही सही लाभार्थियों को भुगतान किए गए. विकास बैंक लिमिटेड शाखा बांसगांव के नाम से जारी शेष चेकों को अभियुक्तों ने डाकघर बेतियाहाता और सिविल लाइंस, गोरखपुर से अवैध रूप से भुनाया और आपस में एक करोड़ 12 लाख 20 हज़ार रुपये का गबन कर लिया.

ऐसे दर्ज हुआ केस और जांच हुई ट्रांसफर
इस बड़े घोटाले का मामला 21 जून 2018 को कैंट थाने में दर्ज किया गया था (मु0अ0सं0-513/18). इसके बाद, 26 दिसंबर 2018 को इस मामले की विवेचना ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ) संगठन को सौंप दी गई.

कौन-कौन हैं आरोपी?
विवेचना के दौरान कुल 7 अभियुक्त दोषी पाए गए थे. इनमें से 3 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र पहले ही न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है और 3 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका था.] इसी "अभियान शिकंजा" के तहत, ईओडब्ल्यू, लखनऊ ने मंगलवार को शैलेंद्र कुमार पुत्र राजेंद्र कुमार को पटना (बिहार) से और परशुराम पुत्र घुरहू को गोरखपुर से गिरफ्तार किया है

अभियुक्त शैलेंद्र कुमार कूड़ाघाट डाकघर गोरखपुर में डाककर्मी था. उसने डाकघर से अपने नाम पर एक फर्जी खाता खोलकर, उसी डाकघर के अन्य खातों से पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कराकर लाखों रुपये का गबन किया था. इस धोखाधड़ी के संबंध में वर्ष 2022 में थाना कैंट, गोरखपुर में उसके खिलाफ धारा 409 भा0द0वि0 के तहत एक और मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद शैलेंद्र कुमार को डाक विभाग द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था. इस मामले की आगे की जांच जारी है

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