नाबालिक पर लैंगिक मामले में दो दोषियों को चार-चार वर्ष का कारावास

फिरोजाबाद, 19 अप्रैल (हि.स.)। न्यायालय ने शुक्रवार को किशोरी पर लैंगिक मामले के दोषी दो युवकों को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना रजावली क्षेत्र निवासी एक किशोरी का फर्जी फेसबुक एकाउंट बना कर दो युवकों ने अश्लील फोटो वायरल कर दिए। विरोध करने पर उसको जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने किशोरी पर लैंगिक हमला किया। किशोरी के पिता ने 20 अगस्त 2019 को मयंक गुप्ता पुत्र मंगल गुप्ता निवासी नगर बीच तथा कुलदीप शर्मा उर्फ महेंद्र कुमार पुत्र रामजी शर्मा निवासी पहाड़पुर थाना नारखी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला।

अभीयोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहो ने गवाही दी। कई साक्ष न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी माना। न्यायालय ने दोनों को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर एक लाख सात हजार-एक लाख सात हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें दो-दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।