ई-चालान छूट नियम: 7 मई को ट्रैफिक चालान माफ कराने का सुनहरा मौका, ऐसे करें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग

ई-चालान माफी नियम: कार या बाइक चलाते समय आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको भारी चालान भी भरना पड़ सकता है. अगर आपका चालान कटा है तो आप उसे माफ भी करा सकते हैं. क्योंकि दिल्ली समेत कई राज्यों में लोक अदालतें लगने जा रही हैं. इसमें कई मामलों का निपटारा किया जाएगा, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसमें ट्रैफिक चालान का भी निपटारा किया जाएगा.

कैसे होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन?

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको बता दें कि आप ई-चालान का निवारण लोक अदालत में पा सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होगा. 11 मई को होने वाली लोक अदालत के लिए 7 मई को स्लॉट खुलेंगे। आपको दिल्ली पुलिस की नोटिस साइट (https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/locadalat) पर जाना होगा। हालाँकि यह साइट फिलहाल बंद है.

यहां जाने के बाद आपको अपने आस-पास की जगह चुननी होगी और फिर यहां आपको कोर्ट दिखाई देगा। यहां बहुत सारे स्लॉट होंगे. इसमें आपको सारी जानकारी दर्ज करनी होगी। अपॉइंटमेंट लेने के बाद केवल एक वाहन का चालान निपटाया जाएगा। अगर आप ज्यादा गाड़ियों का चालान निपटाना चाहते हैं तो आपको एक से ज्यादा अपॉइंटमेंट लेनी होगी.

अपॉइंटमेंट बुकिंग-

पेज 7 मई को सुबह 10 बजे खुलेगा. लेकिन अपॉइंटमेंट के दौरान सबसे अहम बात समय का ध्यान रखना होगा। क्योंकि लेट होने की स्थिति में आपको स्लॉट नहीं मिलेगा. क्योंकि स्लॉट बहुत तेजी से भरते हैं. ये स्लॉट कुछ मिनटों के लिए खुले रहते हैं। आपको सारी बुकिंग इसी दौरान करानी होगी. एक बार बुकिंग हो जाने के बाद आपको 11 मई को कोर्ट जाना होगा. यहां जाने के बाद जज तय करेंगे कि आपको कितना भुगतान करना है. कई मामलों में पूरा चालान भी माफ कर दिया जाता है.