एफआईयू ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाया 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली, 01 मार्च (हि.स.)। वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ़ इंडिया (एफआईयू-आईएनडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ़ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत नियमों के उल्लंघन करने के कारण 5.49 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। मंत्रालय के मुताबिक एफआईयू ने 15 फरवरी को जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया था।

मंत्रालय के मुताबिक अवैध गतिविधियों में लिप्त इकाइयों की ओर से पेटीएम पेमेंट्स बैंक में रखे धन का इस्तेमाल किया गया। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अवैध परिचालनों से प्राप्त धन, यानी अपराध की आय का लेन-देन पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खातों के माध्यम से किया गया।

उल्लेखनीय है कि पीपीबीएल पर एफआईयू ने ये कार्रवाई आरबीआई के 31 जनवरी के उस निर्देश के बाद की है, जिसमें पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को अपने ग्राहकों के खातों में 29 फरवरी से ताजा जमा स्वीकार करने से रोक दिया गया था। बाद में यह तिथि बढ़ाकर 15 मार्च कर दी गई।