वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को दिया बड़ा तोहफा, अब इतने रुपए तक मिलेगी टैक्स छूट

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2025-26 के लिए आम बजट पेश किया। मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा देते हुए उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा तथा 12 लाख 75 हजार रुपये तक 75 हजार रुपये की मानक कटौती होगी। इस बीच उन्होंने एक ऐसी घोषणा भी की जिससे बुजुर्गों को बड़ी राहत मिली। 

वित्त मंत्री ने बुजुर्गों को राहत देते हुए अब एक लाख रुपए तक टैक्स कटौती की बात कही है, पहले यह सीमा 50,000 रुपए तक थी। उन्होंने कहा कि टीडीएस सीमा में बदलाव किया जाएगा। ताकि इसमें एकरूपता लाई जा सके। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस छूट की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जाएगी। किराये की आय पर टीडीएस छूट की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपये की जाएगी। हालाँकि, गैर-पैन संबंधित मामलों में उच्च टीडीएस का प्रावधान लागू किया जाएगा। इसके साथ ही अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की सीमा दो वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष की जाएगी। 

 

12 लाख नहीं, 12,75,000 पर कोई टैक्स नहीं
वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना आय पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यह परिवर्तन नई कर व्यवस्था के तहत किया गया है। इससे पहले आयकर छूट की सीमा 7 लाख रुपये थी। मानक कटौती की सीमा 75,000 रुपये निर्धारित की गई है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी आय 12 लाख से 75,000 रुपये के बीच है, तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। क्योंकि 12 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा पर आपको 75,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ भी मिलेगा। इस तरह से देखें तो 12,75,000 रुपये पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। जिसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपकी सालाना आय 12 लाख 75 हजार रुपये भी है तो भी आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा।