ED's opposition continues: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में मजीठिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई स्थगित
- by Archana
- 2025-08-21 15:59:00
News India Live, Digital Desk: ED's opposition continues: चंडीगढ़ में बहुचर्चित मादक पदार्थ तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अंतरिम जमानत याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। यह मामला वर्ष 2013 के मादक पदार्थ तस्करी और धन शोधन से जुड़ा है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की है, जिसके बाद ही कोई निर्णय आने की संभावना है।
अदालत में बहस के दौरान, बिक्रम मजीठिया के वकीलों ने उनका बचाव करते हुए ईडी द्वारा लगाए गए आरोपों को "राजनीति से प्रेरित" करार दिया। मजीठिया के वकीलों ने दावा किया कि उनके मुवक्किल को मौजूदा सरकार द्वारा बदले की भावना से फंसाया जा रहा है। उन्होंने दलील दी कि जिस विशेष रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया है, उसकी सत्यता पर संदेह है और आरोप मनगढ़ंत हैं।
दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट में बिक्रम मजीठिया की अंतरिम जमानत का पुरजोर विरोध किया। ईडी ने कोर्ट में जोरदार दलीलें देते हुए कहा कि मजीठिया के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और यह मामला कोई राजनीतिक साजिश नहीं है, बल्कि एक गंभीर अपराध से जुड़ा है। ईडी ने यह भी कहा कि अगर उन्हें जमानत दी जाती है, तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एजेंसी ने दलील दी कि पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य में मादक पदार्थ तस्करी का खतरा बहुत बड़ा है, और मजीठिया को जमानत देना इस खतरे को और बढ़ा सकता है।
सुनवाई टलने से मजीठिया को फिलहाल राहत नहीं मिली है, और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के आगे बढ़ने का इंतजार करना होगा। इस मामले पर राजनीतिक हलकों में भी लगातार नजर बनी हुई है, क्योंकि मजीठिया पंजाब के एक प्रमुख राजनेता हैं और यह मामला आगामी राज्य चुनावों पर भी असर डाल सकता है।
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