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March 30 2026 04:12 am

जीएसटी घटने से होटल के कमरे सस्ते होंगे, खाने का बिल भी कम होगा, जानिए

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नई जीएसटी दरों के लागू होने के साथ, सोमवार से ₹7,500 या उससे कम किराए वाले होटल के कमरे ₹525 सस्ते हो जाएँगे। होटल क्षेत्र का मानना ​​है कि होटल उद्योग के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की कमी से उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कंपनियों का कहना है कि इससे राजस्व में वृद्धि होगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और होटल देश भर में मेहमानों को बेहतर सेवाएँ प्रदान कर पाएँगे।

वर्तमान में, ₹7,500 तक के दैनिक किराए वाले होटल के कमरों पर ITC के साथ 12% GST लगता है। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार, इस कटौती से कमरों के किराए में 7% की कमी आएगी। इसी तरह, खाने-पीने की चीज़ों पर भी GST का फ़ायदा पर्यटकों को मिलेगा।

वर्तमान में, ₹7,500 तक के दैनिक किराए वाले होटल के कमरों पर ITC के साथ 12% GST लगता है। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार, इस कटौती से कमरों के किराए में 7% की कमी आएगी। इसी तरह, खाने-पीने की चीज़ों पर भी GST का फ़ायदा पर्यटकों को मिलेगा।

रेडिसन होटल समूह (दक्षिण एशिया) के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) निखिल शर्मा ने कहा कि जीएसटी में कटौती से होटल संचालकों को राहत मिलेगी और पर्यटकों को भी लाभ होगा।

रेडिसन होटल समूह (दक्षिण एशिया) के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) निखिल शर्मा ने कहा कि जीएसटी में कटौती से होटल संचालकों को राहत मिलेगी और पर्यटकों को भी लाभ होगा।

रमाडा जैसे ब्रांडों के मालिक, विन्धम होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के यूरेशिया मार्केट के प्रबंध निदेशक राहुल मकारियोस ने कहा कि भारत का यात्रा और आतिथ्य क्षेत्र मजबूती से बढ़ रहा है, और जीएसटी सुधार सही समय पर आया है।

रमाडा जैसे ब्रांडों के मालिक, विन्धम होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के यूरेशिया मार्केट के प्रबंध निदेशक राहुल मकारियोस ने कहा कि भारत का यात्रा और आतिथ्य क्षेत्र मजबूती से बढ़ रहा है, और जीएसटी सुधार सही समय पर आया है।

इस महीने की शुरुआत में, जीएसटी परिषद ने अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में बड़े बदलावों को मंज़ूरी दी थी। इन संशोधनों के तहत, कर की दरें घटाकर केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर दी गई हैं। ये बदलाव 22 सितंबर, यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे।

इस महीने की शुरुआत में, जीएसटी परिषद ने अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में बड़े बदलावों को मंज़ूरी दी थी। इन संशोधनों के तहत, कर की दरें घटाकर केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर दी गई हैं। ये बदलाव 22 सितंबर, यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे।

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