दाउदी व्होरा के पादरी की नियुक्ति के खिलाफ दावा खारिज कर दिया गया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने दाऊदी व्होरा कॉम के पादरी के रूप में सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन की नियुक्ति को चुनौती देने वाले 2014 में दायर एक मुकदमे को खारिज कर दिया है। जनवरी 2014 में 102 साल की उम्र में दाऊदी व्होरा के तत्कालीन मौलवी सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन की मौत के तुरंत बाद उनके भाई खुजिमा कुतुबुद्दीन ने यह दावा किया था, जिसे खारिज करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम पटेल की बेंच ने कहा कि सिर्फ सबूत के मुद्दे पर फैसला किया था, आस्था के मुद्दे पर नहीं. सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन की मृत्यु के बाद उनके बेटे मुफद्दल सैफुद्दीन ने सैयदना का पद संभाला। 2016 में ख़ुज़िमा कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद, उनके बेटे ताहिर फखरुद्दीन ने यह कहते हुए दावा आगे बढ़ाया कि उनके पिता ने उन्हें सत्ता सौंप दी थी। दावे में मुफद्दल सैफुद्दीन को सैयद के रूप में उनके कर्तव्यों से दूर रखने की मांग की गई है। कुतुबुद्दीन ने दावा किया कि उसके भाई बुरहानुद्दीन ने उसे अपना माज़ून (सेकेंड इन कमांड) नियुक्त किया था और 10 दिसंबर 1965 को माज़ून की घोषणा से पहले निजी तौर पर ‘नास’ ने उसका उत्तराधिकारी बना लिया था।

दाऊदी व्होरा समुदाय ने फैसले को ऐतिहासिक बताया

बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद दाउदी व्होरा समुदाय के एक बयान में कहा गया कि समुदाय हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से बहुत खुश है। यह समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक और निर्णायक क्षण है। हाईकोर्ट ने विभिन्न झूठों का निस्तारण करते हुए मूल वादी और वर्तमान वादी के दावों को खारिज कर दिया है। हमें हमेशा भारतीय न्यायपालिका पर भरोसा रहा है, जिसने समय-समय पर सैयद और दाऊदी वोरा समुदाय की सदियों पुरानी मान्यताओं, रीति-रिवाजों, प्रथाओं और सिद्धांतों को बरकरार रखा है।