केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार (20 मार्च, 2024) को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को अधिनियम में शामिल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया। केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा कि कुछ लोग राजनीतिक विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं.
मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए अकेले लोकसभा चुनाव कराना संभव नहीं: सरकार
एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने कहा कि ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू का चयन चुनाव आयुक्त के तौर पर जल्दबाजी में नहीं किया गया. मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए अकेले लोकसभा चुनाव कराना संभव नहीं था।
कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने नियुक्ति की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
दरअसल, कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पद धारण की अवधि) अधिनियम, 2023 की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
केंद्र सरकार ने क्या कहा?
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे पूरी तरह झूठे हैं.
ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू नए चुनाव आयुक्त बने
केंद्र सरकार ने गुरुवार (14 मार्च) को घोषणा की कि पूर्व आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू अब नए चुनाव आयुक्त बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त के रूप में चुना।
तीन सदस्यीय पैनल में कौन शामिल है?
पैनल में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता और एक नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के सदस्य के रूप में तीन सदस्यीय पैनल में शामिल थे।