Budget 2025: बजट का सबसे बड़ा ऐलान, 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, जानें डिटेल्स

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने की घोषणा की। अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने यह घोषणा करके मध्यम वर्ग को खुश कर दिया है। अब ये होगा नया टैक्स स्लैब करदाताओं की नजर सिर्फ बजट पर है। इस बार वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब हम आपको नई और पुरानी कर व्यवस्थाओं के कर स्लैब के बारे में बताएंगे। 

12 लाख रुपये की आय तक कोई टैक्स नहीं
नई कर व्यवस्था के तहत अब तक 7 लाख रुपये की सालाना आय तक आयकर में राहत थी। अब इसके तहत 12 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसी तरह, जिनका वेतन एक लाख रुपये तक है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालाँकि, इससे अधिक आय वालों पर कर लगेगा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि इससे 18 लाख रुपये सालाना आय वाले लोगों को 70,000 रुपये की कर छूट मिलेगी और 12 लाख रुपये सालाना आय वाले करदाताओं को 80,000 रुपये की कर छूट मिलेगी। यह प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2025-26 अर्थात आकलन वर्ष 2026-27 के लिए है। 

 

बजट में सरकार ने आयकर स्लैब और आयकर दरों में बदलाव का प्रस्ताव रखा। चार लाख रुपये तक की आय पर शून्य कर, चार से आठ लाख रुपये के बीच की आय पर 5 प्रतिशत, आठ से 12 लाख रुपये के बीच की आय पर 10 प्रतिशत और 12 से 16 लाख रुपये के बीच की आय पर 15 प्रतिशत कर लगेगा। 

ऐसे करें कैलकुलेट, कितना
मिलेगा फायदा 12 लाख रुपये तक की आय पर छूट का मतलब है कि अगर आपकी आय 12 लाख रुपये तक है तो आपको इसका फायदा मिलेगा। यदि आपकी आय 12 लाख रुपये से अधिक है तो आपको केवल 4 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी और इससे अधिक की आय पर आपको टैक्स स्लैब के अनुसार कर देना होगा। बजट में गणना के साथ बताया जाता है कि आपको कितना लाभ होगा। 

कर

पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
इस बार बजट में आयकर को लेकर जो भी घोषणा की गई है, वह नई कर व्यवस्था के अनुसार है। पुरानी कर प्रणाली में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि यहां भी आपको 2.5 लाख रुपये तक की कटौती मिलेगी और आप कर-मुक्त आय का लाभ तभी उठा पाएंगे जब आपकी आय 5 लाख रुपये से कम होगी।