रांची, 4 मार्च (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शिकायत पर ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली ईडी अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई की। मामले में न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी। साथ ही मामले में हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया है। ईडी की ओर से अधिवक्ता एके दास एवं सौरभ कुमार ने पैरवी की।
यह एफआईआर झारखंड पुलिस द्वारा एससी/एसटी एक्ट के तहत रांची के एससी/एसटी पुलिस थाना में दर्ज की गई है। यह एफआईआर हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर ईडी द्वारा की गई तलाशी के संबंध में एक शिकायत को लेकर की गई है। ईडी की ओर से इस केस को निरस्त करने का आग्रह कोर्ट से किया गया है।
एफआईआर में ईडी के सीनियर अधिकारियों पर दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर की गई तलाशी का आरोप लगाया गया है। इस एफआईआर में ईडी के अतिरिक्त निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा और अनुमान कुमार और अमन पटेल के साथ-साथ अज्ञात अधिकारियों का नाम शामिल है। इसमें हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि उनके दिल्ली आवास पर ईडी का तलाशी अभियान उन्हें और उनके समुदाय को परेशान करने और बदनाम करने के इरादे से चलाया गया।