राजस्थान में तबादलों पर लगी रोक, चुनाव आयोग का आदेश जारी, अब मंजूरी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा

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News India Live, Digital Desk: राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य में पंचायत और निकाय उपचुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो गई है, जिसके चलते भजनलाल सरकार ने प्रदेश में सभी तरह के तबादलों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर बिना चुनाव आयोग की इजाजत के नहीं किया जा सकेगा।

कार्मिक विभाग ने जारी किए निर्देश

राज्य के कार्मिक (क-2) विभाग ने सोमवार को इस संबंध में एक आधिकारिक परिपत्र जारी कर सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख शासन सचिवों, सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश भेज दिए हैं। इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि जिन जिलों में उपचुनाव होने हैं, वहां आचार संहिता की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाए।

क्यों लगाई गई है यह रोक?

चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू करने का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाए रखना है। तबादलों पर रोक लगाने के पीछे की वजह यह है कि:

  • मतदाताओं को प्रभावित करने से रोकना: कोई भी सरकार या राजनीतिक दल तबादलों का इस्तेमाल कर अधिकारियों के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने या प्रभावित करने की कोशिश न कर सके।
  • अधिकारियों पर दबाव न बनाना: अधिकारियों पर किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव न बने और वे बिना किसी भय या पक्षपात के चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करा सकें।
  • प्रशासनिक स्थिरता: चुनाव के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था में स्थिरता बनी रहे और अधिकारियों के बार-बार बदलने से चुनावी कामों में कोई बाधा न आए।

अत्यावश्यक होने पर लेनी होगी आयोग की अनुमति

हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी विभाग में कोई तबादला करना "अत्यावश्यक" हो, तो उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा। संबंधित विभाग को तबादले की वजह बताते हुए एक प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी को भेजना होगा। अगर कमेटी को लगता है कि तबादला वाकई जरूरी है, तो वह इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए चुनाव आयोग के पास भेजेगी। आयोग की हरी झंडी मिलने के बाद ही कोई ट्रांसफर किया जा सकेगा।

यह रोक पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और नगरपालिका सदस्यों के रिक्त पदों पर होने वाले उपचुनावों के संपन्न होने तक जारी रहेगी।

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