आजम खान एक बार फिर जेल में: जानें क्या है पूरा मामला
समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, आजम खान, को एक बार फिर जेल भेज दिया गया है। इस बार मामला दो पैन कार्ड से जुड़ा है, जिसमें रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम को सात साल की जेल की सजा सुनाई है। सजा के ऐलान के बाद दोनों को रामपुर जेल ले जाया गया।
जेल जाते समय जब पत्रकारों ने आजम खान से बात की, तो उन्होंने बस इतना कहा, "यह अदालत का फैसला है। अगर हम गुनहगार समझे गए, तो सजा तो मिलनी ही थी।"
इस बीच, आजम खान के वकील ने कोर्ट में एक अर्जी दी है कि पिता और पुत्र को एक ही जेल में रखा जाए। अब इस पर आखिरी फैसला कोर्ट को ही लेना है।
आखिर क्या है ये पूरा मामला?
यह मामला साल 2019 का है, जिसे बीजेपी विधायक आकाश कुमार सक्सेना ने दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अब्दुल्लाह आजम ने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल करके दो पैन कार्ड बनवाए हैं। इन पैन कार्ड्स का इस्तेमाल अलग-अलग जगहों पर जरूरत के हिसाब से किया गया और यह सब आजम खान की जानकारी में हुआ।
लगभग छह साल तक यह केस चला और अब जाकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम, दोनों को इस मामले में दोषी पाया।
कोर्ट का फैसला: 7 साल की सजा और जुर्माना
एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बाप-बेटे को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला आते ही पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और जेल भेज दिया। यह बात भी ध्यान देने वाली है कि आजम खान सिर्फ 55 दिन पहले ही सीतापुर जेल से बाहर आए थे।
बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि यह 'सत्य की जीत' है
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