Anti-Terrorism Court : पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी को बड़ा झटका 9 मई दंगों के 7 नेताओं को 10 साल की सजा

Post

News India Live, Digital Desk: Anti-Terrorism Court : पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) को एक और बड़ा कानूनी झटका लगा है। पिछले साल 9 मई को हुई व्यापक हिंसा और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों से जुड़े एक मामले में, रावलपिंडी की आतंकवाद-रोधी अदालत ATC ने पार्टी के सात वरिष्ठ नेताओं को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला उस दिन देश भर में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में उनकी कथित संलिप्तता के खिलाफ एक सख्त न्यायिक कार्रवाई को दर्शाता है।

याद दिला दें कि पिछले साल 9 मई को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश भर में भयंकर विरोध प्रदर्शन भड़क उठे थे। ये प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गए, जिसमें सरकारी इमारतों, सार्वजनिक संपत्तियों और विशेष रूप से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। प्रदर्शनकारियों ने लाहौर में कोर कमांडर के आवास और रावलपिंडी स्थित जनरल हेडक्वाटर्स (GHQ) के गेट सहित कई संवेदनशील प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया था।

इन हिंसक घटनाओं के बाद से ही इमरान खान की पार्टी पर सरकार और सेना का शिकंजा लगातार कसता रहा है। पार्टी के कई बड़े नेता, जिनमें शाह महमूद कुरेशी और परवेज इलाही जैसे दिग्गज शामिल हैं, लंबे समय से जेल में हैं या विभिन्न आरोपों का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने 9 मई की घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प लिया था, जिसके तहत हजारों PTI कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था और सैकड़ों पर आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत मामले दर्ज किए गए थे।

आतंकवाद-रोधी अदालतों में इस तरह के मामलों की सुनवाई तेज़ी से की जा रही है, जो सरकार की ओर से 9 मई के दंगाइयों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की दृढ़ता को दर्शाती है। यह ताजा फैसला पाकिस्तान के पहले से ही अस्थिर राजनीतिक माहौल में PTI के लिए चुनौतियां और बढ़ा देता है, और यह देश में न्यायपालिका की भूमिका व नागरिक-सैन्य संबंधों पर भी महत्वपूर्ण रोशनी डालता है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने या सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

--Advertisement--