टोल भुगतान के वैकल्पिक तरीके, बिना FASTag के डबल पेमेंट करने की जरूरत नहीं, जानें नए नियम

Post

Fastag Rules: देश में टोल टैक्स चुकाने के लिए सभी के लिए FASTag का इस्तेमाल अनिवार्य है। सरकार ने FASTag को लेकर कई नियम बनाए हैं, जिनका पालन सभी वाहन चालकों को करना होगा। अब भारत सरकार ने FASTag इस्तेमाल करने वालों को बड़ी राहत दी है। अब अगर किसी वाहन में FASTag नहीं लगा है या वह काम नहीं कर रहा है, तो वाहन चालक को दोगुना टोल नहीं देना होगा।

यह बदलाव देश में 15 नवंबर से लागू होगा। आपको बता दें कि पहले बिना फास्टैग वाले वाहनों को दोगुना टोल नकद देना पड़ता था, जिससे वाहन चालकों को असुविधा होती थी। लेकिन अब डिजिटल भुगतान से यह आसान हो जाएगा। इसके अलावा, अगर टोल प्लाजा की मशीन खराब है और फास्टैग वैध है, तो भी वाहन चालक बिना भुगतान किए टोल पार कर सकते हैं।

अब दोगुना नहीं, सिर्फ़ 1.25 गुना टोल लगेगा।
देश भर में नए टोल टैक्स नियमों से वाहन चालकों को काफी राहत मिली है। बिना फास्टैग वाले या खराब फास्टैग वाले वाहनों को अब टोल प्लाजा पर दोगुना टोल नकद नहीं देना होगा। उन्हें टोल का सिर्फ़ 1.25 गुना ही देना होगा। और फिर भी, वे नकद के बजाय UPI के ज़रिए ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। आइए आपको दोगुने भुगतान का एक उदाहरण देते हैं: टोल ₹100 है।

पहले आपको 200 रुपये देने पड़ते थे, अब आपको सिर्फ़ 125 रुपये देने होंगे। हालाँकि यह नया बदलाव अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन 15 नवंबर से इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। फ़िलहाल, लगभग 98% लोग FASTag से टोल का भुगतान करते हैं। हालाँकि, जो लोग अभी भी नकद भुगतान करते हैं, उनके लिए यह फैसला राहत की बात होगी।

मशीन खराब होने पर टोल-फ्री पास
इसके अलावा, अगर आपके पास वैध फास्टैग है और टोल प्लाजा की मशीन किसी कारण से खराब है, तो अब आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। आप बिना भुगतान किए टोल पार कर सकते हैं। टोल प्लाजा एजेंसियों को जवाबदेह बनाने और सिस्टम की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह नियम लागू किया गया है। पहले, मशीन खराब होने पर भी वाहन चालकों को विवादों का सामना करना पड़ता था। अब, एक स्पष्ट नियम है। अगर सिस्टम खराब है, तो चालक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी और टोल प्लाजा पर बहस या व्यवधान से बचा जा सकेगा।

--Advertisement--

--Advertisement--