1 जनवरी 2026 से ये सभी पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे: केंद्र का अहम अपडेट
पैन और आधार कार्ड लिंक: अगर आपने अभी तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को अपने आधार से लिंक नहीं किया है, तो ध्यान दें। 1 जनवरी, 2026 से, आधार से लिंक न होने वाले पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएँगे। इसका मतलब है कि लिंकिंग पूरी होने तक आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएँगे या टैक्स रिफंड नहीं पा सकेंगे।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यदि आपने 1 अक्टूबर, 2025 से पहले अपने कार्ड प्राप्त कर लिए हैं, तो अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए 31 दिसंबर, 2025 की समय सीमा निर्धारित की है। यदि आप इस समय सीमा से चूक जाते हैं, तो आपकी पैन सेवाएं बंद हो सकती हैं।
यदि आप समय सीमा चूक जाते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब है कि पैन सत्यापन की आवश्यकता वाले सभी कार्य, जैसे कर दाखिल करना, टीडीएस रिफंड प्राप्त करना, बैंक खाता खोलना या शेयरों में व्यापार करना, प्रभावित होंगे। आपको वित्तीय लेनदेन करते समय देरी या दंड का भी सामना करना पड़ सकता है।
पैन को आधार से किसे लिंक करना चाहिए?
वित्त मंत्रालय द्वारा 3 अप्रैल, 2025 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, जिन लोगों ने 1 अक्टूबर, 2024 से पहले अपने आधार नामांकन आईडी का उपयोग करके पैन प्राप्त किया है, उन्हें इसे अपने आधार से लिंक करना होगा। यह लिंकिंग 31 दिसंबर, 2025 (या सीबीडीटी द्वारा घोषित किसी भी संशोधित तिथि) तक पूरी होनी चाहिए। यदि वे समय सीमा तक इसे लिंक नहीं करते हैं, तो उनका पैन निष्क्रिय हो सकता है।
पैन को आधार से ऑनलाइन कैसे लिंक करें?
आप आयकर विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर आसानी से अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। इन चरणों का पालन करें:
- आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
- “लिंक आधार” पर क्लिक करें और अपना पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- अपने फोन पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करके विवरण सत्यापित करें।
- यदि आपका पैन पहले से ही निष्क्रिय है, तो आपको पहले ₹1,000 का लिंकिंग शुल्क देना होगा।
- यह जांचने के लिए कि क्या यह लिंक है, वेबसाइट पर क्विक लिंक्स → लिंक आधार स्टेटस पर जाएं।