नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

फिरोजाबाद, 9 अप्रैल (हि.स.)। न्यायालय ने मंगलवार को नाबालिग को अगवा कर उससे दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष तथा लड़की भगाने में सहयोगी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर अर्थ दंड भी लगाया। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना उत्तर क्षेत्र निवासी एक छात्रा 29 नवंबर 2019 को बोधाश्रम एक स्कूल में पढ़ने गई थी। उसके बाद वह लौट कर घर नहीं पहुंची। परिवार के लोगों ने उसकी तलाश की तो पता चला कि उसे शिवम उर्फ शिम्मा पुत्र राकेश निवासी लालपुर तथा मंगल सिंह पुत्र धर्मेंद्र निवासी कबीर नगर खेड़ा थाना उत्तर बहला फुसला कर भगा ले गए हैं।

पिता ने दोनों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की। पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया।

विवेचना के बाद पुलिस ने शिवम, मंगल सिंह तथा कांतिलाल पुत्र निरंजन हरनबस थाना जवा अलीगढ़ के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमें की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमें के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने शिवम को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम तथा मंगल को लड़की को भगाने का दोषी माना। न्यायालय ने शिवम को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 49 हजार रुपया का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे आठ माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी।

वहीं मंगल को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर नौ हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।