कोलकाता, 04 जुलाई (हि.स.)। कोलकाता के बउबाजार के हॉस्टल में युवक की पिटाई कर हत्या करने के मामले में गिरफ्तार आरोपितों की पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई है। गिरफ्तार किए गए सभी हॉस्टल में रहने वाले छात्र हैं। उन्हें अब 10 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रहना होगा। बैंकसाल में कोर्ट में पेशी के बाद जज ने यह भी कहा कि जिन आरोपितों को परीक्षा देनी है, उन्हें परीक्षा देने की अनुमति होगी।
क्या है मामला?
बउबाजार के एक हॉस्टल में इरशाद आलम (37) की पिटाई कर हत्या करने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इरशाद बेलगछिया का निवासी था और चांदनी चौक की एक दुकान में काम करता था। आरोप है कि मोबाइल चोरी के शक में हॉस्टल के निवासियों ने उसे फुटपाथ से खींचकर अंदर ले जाकर पीटा था। पुलिस के अनुसार, इरशाद को तब तक पीटा गया जब तक वह बोलने की क्षमता नहीं खो बैठा। इसके बाद पुलिस ने उसे वहां से निकाला और अस्पताल ले गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
पुलिस की दलील
गिरफ्तारी के बाद आरोपितों को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें चार जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया था। इस अवधि के समाप्त होने पर गुरुवार को उन्हें फिर से अदालत में पेश किया गया। पुलिस के वकील ने अदालत में बताया कि घटना के दिन हॉस्टल के अंदर इरशाद को बुरी तरह पीटा गया और दरवाजा बंद रखा गया। पुलिस के पहुंचने पर भी दरवाजा नहीं खोला गया था। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच में हॉस्टल के फर्श से खून के धब्बे और सीसीटीवी फुटेज बरामद की। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार आरोपित ही इरशाद को पीटने के लिए जिम्मेदार हैं। इस घटना में और भी लोग शामिल थे जो अभी फरार हैं।
आरोपितों का पक्ष
आरोपितों के वकील ने दावा किया कि सभी आरोपित छात्र हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे इस घटना में शामिल नहीं हैं। कुछ आरोपितों ने अदालत से परीक्षा देने की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। एक आरोपित ने दावा किया कि घटना के समय वह सो रहा था और उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है।
अदालत का निर्णय
अदालत ने सभी पक्षों की बात सुनकर आरोपितों को 10 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया। पुलिस ने आरोपितों की हिरासत अवधि 12 जुलाई तक बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने 10 जुलाई तक ही अनुमति दी।