दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार की खिंचाई की: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य योजना के तहत वित्तीय सहायता स्वीकार न करने पर आश्चर्य व्यक्त किया। जज ने इस मामले में दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वाकई आपका कर्जा डूब गया है.
आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं..
उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश दिल्ली में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने अभी तक केंद्र की इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया है.
AAP सरकार पर प्रहार करो
मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गाडेला की पीठ ने कहा कि यह वास्तव में अजीब है कि दिल्ली सरकार केंद्र से मदद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जबकि उसके पास अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए पैसा नहीं है। पीठ ने दिल्ली की आप सरकार से कहा कि आपकी राय अलग हो सकती है, लेकिन आप इस मामले में मदद लेने से इनकार कर रहे हैं.
जज की सख्त टिप्पणी
कोर्ट ने कहा कि अस्पतालों में मशीनें काम नहीं कर रही हैं. आपके पास सचमुच कोई पैसा नहीं है. आप नागरिकों को 5 लाख रुपये देने से इनकार कर रहे हैं. भाजपा के सात सांसदों ने आप सरकार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) लागू करने का निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 28 नवंबर को तय की है.