भारत सरकार की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना देश के आम लोगों के लिए एक विशेष बीमा योजना है। यह योजना एक वर्ष के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, जिसे हर वर्ष नवीनीकृत किया जाता है। यह किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। यहां दुर्घटना का मतलब बाहरी कारणों, हिंसा और दृश्यमान साधनों के कारण होने वाली अचानक, अप्रत्याशित और अनैच्छिक घटना है। सबसे खास बात यह है कि यह योजना महज 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर उपलब्ध है।
PMSBY के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
प्रत्येक भारतीय जिसका बैंक/डाकघर में एकल या संयुक्त खाता है और जिसकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है, इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र है। यदि किसी व्यक्ति के एक या अलग-अलग बैंक/डाकघर में कई खाते हैं, तो वह व्यक्ति केवल एक बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से योजना में शामिल होने के लिए पात्र है। संयुक्त खाते के मामले में, उपरोक्त सभी खाताधारक योजना में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों और ऑटो-डेबिट के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष रु. 20 की दर से प्रीमियम का भुगतान करें. साथ ही, भारत में स्थित किसी भी बैंक शाखा में पात्र बैंक खाता रखने वाला कोई भी एनआरआई भी इस खाते के माध्यम से पीएमएसबीवाई कवर का लाभ उठाने के लिए पात्र है, बशर्ते वह योजना से संबंधित नियमों और शर्तों को पूरा करता हो।
कब और कितना कवर मिलता है
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अगर ग्राहक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी या परिवार के सदस्य को 2 लाख रुपये का लाभ मिलता है. इसके अलावा, नियम के अनुसार, दुर्घटना के मामले में, दोनों आंखों की पूर्ण और अपूरणीय क्षति या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की हानि या एक आंख और हाथों या पैरों के उपयोग की दृष्टि की हानि पर रु. 2 लाख का फायदा. इसके अलावा, यदि दुर्घटना के परिणामस्वरूप एक आंख की दृष्टि की पूर्ण और अपूरणीय क्षति होती है या एक हाथ या पैर का उपयोग बंद हो जाता है, तो 1 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।
आप प्रीमियम भुगतान कैसे कर सकते हैं?
इस योजना में नामांकन करते समय ग्राहक द्वारा दी गई सहमति के अनुसार, खाताधारक के बैंक/डाकघर खाते से रु. ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से एक किस्त में 20 प्रीमियम राशि काट ली जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों और अन्य सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा पेश की जाती है। इस योजना के तहत कवर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष की अवधि के लिए है।