इलेक्शन कार्ड में गलती होने पर भी कर सकते हैं वोट, जानें चुनाव आयोग द्वारा दिए गए आसान विकल्प

लोकसभा चुनाव 2024: चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे. आयोग ने कहा है कि किसी भी लिपिकीय या वर्तनी संबंधी त्रुटियों की जांच की जानी चाहिए, मतदाता की पहचान मतदाता पहचान पत्र के माध्यम से की जा सकती है।

इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी मतदाता पहचान प्रमाण स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते कि मतदाता का नाम उस मतदान केंद्र की मतदाता सूची में हो जहां से वह आया है।

मतदाता को वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा

यदि फोटो मेल नहीं खाती है, तो मतदाता को चुनाव आयोग द्वारा सूचीबद्ध वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से एक को चुनना होगा। चुनाव आयोग ने पिछले महीने जारी एक आदेश में कहा था कि जो मतदाता अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान के लिए वैकल्पिक फोटो आईडी दस्तावेजों में से एक का उत्पादन करना होगा।

आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड का उपयोग किया जा सकता है

इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड शामिल हैं।