BH Number Plate: बिना सरकारी नौकरी के भी पा सकते हैं BH नंबर प्लेट, ये है नियम और शर्त

भारत सीरीज: आपने बीएच नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को सड़कों पर दौड़ते देखा होगा। कई लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि ये नंबर क्या है? जो लोग इस नंबर के बारे में जानते हैं वे सरकारी नौकरी न होने के कारण इसे खरीद नहीं पाते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आप बिना सरकारी नौकरी के यह नंबर प्लेट कैसे पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ नियम और शर्तों का पालन करना होगा.

नियम और शर्त जानने से पहले यह जान लीजिए कि यह BH नंबर प्लेट क्या है और इसके क्या फायदे हैं। इसके अलावा इसे कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है.

BH नंबर प्लेट का प्रारंभिक नाम, इसका उपयोग क्या है?

BH नंबर प्लेट 2021 में लॉन्च की गई थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने यह सेवा उन लोगों के लिए शुरू की है जो अपने रोजगार के कारण अलग-अलग जगहों पर शिफ्ट होते रहते हैं। ऐसे में इन लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर अपने वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा. इस झंझट से बचने के लिए BH सीरीज की शुरुआत की गई है.

इन्हीं लोगों को मिलती है BH नंबर प्लेट

BH नंबर प्लेट कुछ ही लोगों को मिल पाती है. बीएच सीरीज नंबर प्लेट पाने के लिए आपको पात्रता मानदंडों का पालन करना होगा। इस नंबर प्लेट को पाने के लिए आपको राज्य और केंद्र सरकार का कर्मचारी होना चाहिए। यानी आपके लिए सरकारी नौकरी होना बहुत जरूरी है. अगर आप डिफेंस सेक्टर, बैंक कर्मचारी या प्रशासनिक सेवा कर्मचारी हैं तो आप बीएच नंबर सीरीज प्लेट ले सकते हैं।

प्राइवेट नौकरी वाले लोग भी बीएच नंबर ले सकते हैं

सिर्फ सरकारी नौकरी वाले ही नहीं बल्कि प्राइवेट नौकरी करने वाले भी BH नंबर प्लेट पा सकते हैं। इसके लिए आपको ये शर्त पूरी करनी होगी. इसमें आपकी कंपनी जहां आप काम करते हैं उसकी चार से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में शाखाएं होनी चाहिए और आप उस फर्म के कर्मचारी होने चाहिए। इसके अलावा आपको काम के लिए बार-बार एक राज्य से दूसरे राज्य जाना पड़ता है।

बीएच नंबर प्लेट लागू करें

  • BH नंबर प्लेट के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले MoRTH के वाहन पोर्टल पर लॉग इन करें। इसके बाद वाहन पोर्टल पर फॉर्म 20 भरें। यदि आप निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं और आपके कार्यालय चार से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हैं, तो आपको फॉर्म 60 भरना होगा।
  • इसके साथ ही आपको अपने कार्य प्रमाणपत्र और कर्मचारी आईडी की एक प्रति जमा करनी होगी। इसके बाद राज्य प्राधिकरण आपकी पात्रता का सत्यापन करेगा।
  • आवेदन भरते समय टाइम सीरीज टाइप में बीएच का विकल्प चुनें। कार्य प्रमाणपत्र (फॉर्म 60) या आधिकारिक आईडी की एक प्रति जमा करें।
  • ऐसा करने के बाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) आपको बीएच सीरीज के लिए मंजूरी दे देगा। इसके बाद फीस का भुगतान ऑनलाइन करें, यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद वाहन पोर्टल भारत के सभी राज्यों में जारी रैंडम नंबर में बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर देगा।