FD पर मिलने वाले ब्याज पर सरकार नहीं लगाएगी टैक्स! क्या वित्त मंत्री बजट में करेंगी ये बड़ा ऐलान?

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बजट 2025 की उम्मीदें: सरकार की ओर से जल्द ही बजट पेश किया जाएगा. 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले बजट को लेकर करदाता और गैर-करदाता दोनों ही काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। बजट से पहले चर्चा है कि अगर आप किसी बैंक में एफडी करते हैं तो उस पर टैक्स कम लगेगा या नहीं लगेगा. अभी तक एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता था. लेकिन बैंकों की मांग है कि एफडी पर टैक्स हटाया जाए. बैंकों का कहना है कि अगर सरकार टैक्स हटाने का फैसला करती है तो इससे बैंक डिपॉजिट को बढ़ावा मिलेगा.

एफडी पर टैक्स छूट की मांग
अगर वित्त मंत्री की ओर से यह घोषणा की जाती है तो इससे उन लोगों को काफी फायदा होगा जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं और उस पर मिलने वाले ब्याज से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। न्यूज 18 इंग्लिश पर छपी खबर में दावा किया गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ प्री-बजट मीटिंग में वित्तीय संस्थानों, खासकर बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर टैक्स प्रोत्साहन की मांग की है. उनका तर्क है कि इससे बचत बढ़ेगी. बैंकों का यह सुझाव बचत में हालिया गिरावट के मद्देनजर आया है। यही वजह है कि बैंकों को कर्ज देने के लिए पैसों की कमी का सामना करना पड़ रहा है.

शेयर बाजार में निवेश पर कम टैक्स
रिपोर्ट के मुताबिक , एडलवाइस म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता ने वित्त मंत्री के साथ प्री-बजट बैठक में पूंजी बाजार की दक्षता और समावेशिता में सुधार के लिए सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि बांड और इक्विटी शेयरों में दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें की गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैठक में वित्त सचिव, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव, आर्थिक मामलों और वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार भी मौजूद थे. बैंकों ने सरकार से कहा है कि अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उस पर कम टैक्स लगना चाहिए क्योंकि शेयर बाजार में पैसा रखने पर कम टैक्स लगता है. यह सुझाव लोगों को बैंक में अधिक पैसा जमा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया था. 

कैसे होगा फायदा?
अगर किसी व्यक्ति के पास 10 लाख रुपये की एफडी है और उस पर सालाना 8 फीसदी ब्याज मिल रहा है, तो उसे पांच साल में कुल 4 लाख रुपये ब्याज मिलेगा. मान लें कि 40,000 रुपये तक की एफडी ब्याज कर-मुक्त है यदि यह 30 प्रतिशत आयकर दायरे में आता है। इस सीमा से ऊपर की रकम पर इसी स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स देना होगा. मौजूदा नियमों के मुताबिक, उन्हें 3.60 लाख रुपये पर 30 फीसदी टैक्स देना होता है, जो 1.08 लाख रुपये होता है. लेकिन, अगर यहां शेयर बाजार में निवेश (LTCG) पर टैक्स लागू होता है, तो उसे केवल 12.5% ​​​​टैक्स देना होगा, यानी कुल 45,000 रुपये। इस तरह उन्हें करीब 63,000 रुपये का मुनाफा होता है.