पत्नी है गर्भवती! दूसरी लड़की को घर बुलाकर किया रेप; 3 साल पुराने मामले में POCSO कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सज़ा

मुंबई POCSO कोर्ट: ठाणे की एक विशेष POCSO अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को 13 वर्षीय लड़की का अपहरण करने और उसके साथ बार-बार बलात्कार करने के लिए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश डीएस देशमुख ने कलवा के 29 वर्षीय ड्राइवर को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो लड़की को दिया जाएगा।

विशेष लोक अभियोजक संध्या म्हात्रे ने कहा कि आरोपी ने अपनी पत्नी की गर्भावस्था का हवाला देकर मदद के लिए 11 से 13 अक्टूबर, 2021 के बीच लड़की को अपने घर बुलाया, जिसके बाद वह उसे पनवेल ले गया और उसके साथ कई बार बलात्कार किया।

लड़की समेत 8 लोगों से पूछताछ की गई.
लड़की के परिवार ने कलवा थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया. म्हात्रे ने कहा कि लड़की सहित आठ गवाहों से पूछताछ की गई क्योंकि उसकी मां ने कार्यवाही का समर्थन नहीं किया था, उन्होंने कहा कि लड़की आरोपी की करीबी रिश्तेदार थी।

सबूतों पर कार्रवाई करते हुए
म्हात्रे ने आगे कहा, हालांकि, लड़की के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने उस व्यक्ति को दोषी पाया है।