नई दिल्ली: जब भी कोई मकान मालिक अपना घर या कमरा किराये पर देता है तो उसे किराये का समझौता जरूर करना पड़ता है। किराये का समझौता एक मकान मालिक और किरायेदार के बीच एक समझौता है।
यह एक प्रकार का समझौता है जिसमें दोनों पक्षों के लिए नियमों का उल्लेख होता है। दोनों पक्ष इन नियमों का पालन करते हैं। आज इस लेख में हम आपको बताएंगे कि किराये का समझौता करते समय दोनों पक्षों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
एक रेंटल एग्रीमेंट क्या है?
किरायेदारी समझौता एक प्रकार का समझौता है जिसका पालन मकान मालिक और किरायेदार दोनों को करना होता है। इस समझौते में मकान किराए के भुगतान की शर्तें शामिल हैं। रेंटल एग्रीमेंट में मासिक किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा एग्रीमेंट की अवधि जैसी कई अन्य शर्तें भी होती हैं।
कई किरायेदारों को रेंट एग्रीमेंट झंझट लगता है, तो हम आपको बता दें कि अगर रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो मकान मालिक अचानक किराया बढ़ा सकता है या घर खाली करने के लिए भी कह सकता है। साथ ही वह रेंटल एग्रीमेंट में इस तरह की मनमानी नहीं कर सकते.
साथ ही रेंट एग्रीमेंट न होने पर हाउस रेंट अलाउंस का लाभ नहीं मिलता है. हां, यदि आप एचआरए का दावा करने जाते हैं तो आपको किराये के समझौते की आवश्यकता होगी।
रेंटल एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए?
किराये के समझौते में किराए के भुगतान की एक निश्चित तारीख होनी चाहिए। यदि किराया देर से भुगतान किया जाता है, तो ली जाने वाली जुर्माना राशि का भी अनुबंध में उल्लेख किया जाना चाहिए।
किराये के समझौते में यह निर्दिष्ट होना चाहिए कि किराया कब और कितना बढ़ाया जाएगा।
घर को अच्छी स्थिति में रखने के लिए कितना रखरखाव शुल्क लिया जाएगा और पानी और बिजली के बिल का भुगतान कौन करेगा, इसकी जानकारी किराये के समझौते में शामिल की जानी चाहिए।
समझौता कब खत्म होगा इसकी भी जानकारी होनी चाहिए.
यदि किरायेदार या मकान मालिक को किरायेदारी समझौते की किसी भी शर्त पर आपत्ति है तो वह इसे समय से पहले ठीक करवा सकता है। इसके अतिरिक्त, दोनों पक्षों को किराये के समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए।
किस बात का ध्यान रखना चाहिए?
कभी-कभी मकान मालिक को चिंता होती है कि किरायेदार घर पर कब्ज़ा कर सकते हैं। इसलिए रेंटल एग्रीमेंट का रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है. अपंजीकृत किराये के समझौतों का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। अगर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो किरायेदार घर खाली करने से इनकार कर सकता है.
इसी तरह अगर किरायेदार एग्रीमेंट में कुछ जोड़ना चाहता है तो वह मकान मालिक से बात कर उसे एग्रीमेंट में जोड़ सकता है।