पंजाब की जेलों में जैमर: जेलों में जैमर को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिस दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ी राहत दी है. पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा है कि राज्य की सभी जेलों में जैमर क्यों नहीं लगाए जाते.
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ जेलों में जैमर लगे हैं, जबकि कुछ जेलों में नहीं लगे हैं.
ऐसे में क्यों न वीआईपी गाड़ियों में लगे जैमर को हटाकर जेलों में लगाया जाए. कोर्ट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पुलिस कस्टडी इंटरव्यू मामले की सुनवाई चल रही थी. सुनवाई के दौरान ही हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.
इस पर पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि किसानों के साथ सरकार की बैठक के कारण वे पेश नहीं हो पा रहे हैं. शुक्रवार सुबह 10 बजे वह वीसी के जरिए पेश होंगे। कोर्ट ने इस पर शुक्रवार को सुनवाई तय की है.