ITR भरने की आखिरी तारीख बढ़ेगी या नहीं? लाखों लोगों की निगाहें सरकार पर टिकीं
सितंबर का महीना आधा बीतने को है और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वालों के मन में एक ही सवाल है - क्या आखिरी तारीख आगे बढ़ेगी? ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है और जैसे-जैसे यह दिन करीब आ रहा है, लोगों की टेंशन भी बढ़ती जा रही है।
लेकिन इस बार यह टेंशन सिर्फ आखिरी तारीख की नहीं है, बल्कि उस परेशानी की भी है जो लोगों को नया इनकम टैक्स पोर्टल इस्तेमाल करने में हुई है।
क्यों हो रही है तारीख बढ़ाने की मांग?
इस साल जब से नया ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च हुआ है, तब से ही टैक्सपेयर्स और टैक्स सलाहकारों (Tax Professionals) के लिए यह एक सिरदर्द बना हुआ है। लोगों को कई तरह की तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जैसे:
- वेबसाइट का बार-बार धीमा हो जाना या खुलना ही नहीं।
- लॉग-इन करने में परेशानी आना।
- जरूरी फॉर्म डाउनलोड न हो पाना।
- जानकारी भरने के बाद सबमिट न होना।
इन्हीं सब वजहों से कई लोग चाहकर भी समय पर अपना ITR फाइल नहीं कर पाए हैं।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
कई टैक्स एक्सपर्ट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) का मानना है कि सरकार को लोगों की इन परेशानियों को समझना चाहिए। उनका तर्क है कि जब गलती टैक्सपेयर की नहीं, बल्कि सिस्टम की है, तो इसका खामियाजा आम आदमी क्यों भुगते? इसीलिए, यह मांग जोर पकड़ रही है कि CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) को ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को कम से कम एक या दो महीने के लिए आगे बढ़ा देना चाहिए, ताकि लोगों को बिना किसी हड़बड़ी के अपना रिटर्न भरने का पूरा मौका मिल सके।
अब आपको क्या करना चाहिए?
हालांकि, तारीख बढ़ने की उम्मीद और मांग दोनों हैं, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है।
इसलिए, हमारी सलाह यही रहेगी कि आप आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल न करें। जैसे भी हो, कोशिश करके 15 सितंबर से पहले ही अपना ITR फाइल कर दें, ताकि आखिरी मिनट की भागदौड़ और संभावित जुर्माने से बचा जा सके।