चाहे शादीशुदा हो या नहीं, सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध अवैध नहीं: दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट न्यूज़ : दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रेप मामले की सुनवाई में कहा कि अगर दो वयस्क अपनी सहमति से यौन संबंध बनाते हैं तो यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने गलत काम किया है. जज अमित महाजन ने कहा कि यौन अपराध से जुड़े झूठे मामले आरोपी की छवि खराब करते हैं. इस मामले में कोर्ट ने शख्स को जमानत दे दी है.

ऐसे झूठे मामलों से आरोपियों की छवि खराब होती है: कोर्ट

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जज ने कहा कि समाज के मानदंड तय करते हैं कि शारीरिक संबंध आदर्श रूप से शादी के बाद होने चाहिए। यदि दो वयस्क व्यक्ति विवाहित नहीं हैं और उनके बीच सहमति से शारीरिक संबंध हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने गलत काम किया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे झूठे मामलों से आरोपी की छवि खराब होती है और असली मामले पर से भरोसा भी उठ जाता है.

महिला ने पुरुष पर क्या आरोप लगाया?

दरअसल, एक महिला ने आरोप लगाया है कि शख्स ने उस पर कई बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला और शादी करने का वादा भी किया. बाद में उसे पता चला कि आरोपी शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। महिला ने दावा किया कि वह व्यक्ति उससे उपहार मांग रहा था और महिला ने कथित तौर पर उसे 1.50 लाख नकद भी दिए।

युवक की शादी की खबर के बावजूद पीड़िता रिश्ता कायम रखना चाहती थी

कोर्ट ने कहा कि घटना के वक्त महिला नाबालिग थी. जमानत के समय यह मुद्दा नहीं उठाया जा सकता कि शादी के वादे से सहमति प्रभावित हुई। यह मामला जांच का विषय है. शिकायत दर्ज कराने वाली पीड़िता कुछ दिनों से उस शख्स से मिल रही थी। यह जानते हुए भी कि युवक शादीशुदा है, पीड़िता रिश्ता कायम रखना चाहती थी। कोर्ट ने कहा कि जमानत पर विचार करते समय कोर्ट के लिए निर्णय लेना न तो संभव है और न ही उचित है.