जब बीजेपी से ‘कमल’ छीनने की मांग उठी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हमारे साथ-साथ आप भी मशहूर हो जाएंगे…

सुप्रीम कोर्ट ऑन कमल सिंबल ऑफ बीजेपी: सुप्रीम कोर्ट में आज एक ऐसा अनोखा मामला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैरान रह गए. दरअसल मामला यह है कि बीजेपी के चुनाव चिन्ह ‘कमल’ को छीनने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई थी जिसमें मांग की गई थी कि बीजेपी को इस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोका जाए. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत यह टिप्पणी करते हुए इस मांग को खारिज कर दिया कि हर कोई हैरान है। 

सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या कहा…? 

सुप्रीम कोर्ट के जजों ने याचिकाकर्ता को डांटते हुए कहा कि आप मशहूर होने के लिए ऐसा कर रहे हैं. आप खुद तो मशहूर होना ही चाहते हैं लेकिन हमें भी मशहूर करना चाहते हैं। जरा अपने आवेदन पर नजर डालें, आपने क्या राहत मांगी है? गौरतलब है कि इससे पहले मार्च महीने में भी ऐसी ही एक अर्जी मद्रास हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने तुरंत खारिज कर दिया था.

 

याचिकाकर्ता ने क्या की मांग… 

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पी.बी. परलेनी बेंच ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया. यह आवेदन आवेदक जयंत बिपट ने किया था. उन्होंने 2022 में यह याचिका दायर की और दावा किया कि एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक पंजीकृत पार्टी के लाभों की हकदार नहीं है। उन्होंने पार्टी को मिलने वाले लाभ को रोकने के लिए निर्देश देने की भी मांग की और प्रतीक के रूप में कमल के इस्तेमाल को रोकने की भी मांग की। खास बात यह है कि सिविल कोर्ट ने तकनीकी आधार पर इस मामले को अक्टूबर 2023 में खारिज कर दिया था. इसके बाद बिपत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की और वहां से झटका मिलने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे.