अमेरिकी सरकार ने वहां काम करने वाले विदेशियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। यूनाइटेड स्टेट्स सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने H-1B वीजा धारकों के लिए स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर कंपनी उन्हें नौकरी से निकाल देती है तो उनके पास क्या विकल्प होंगे. इसमें कहा गया है कि एक गैर-आप्रवासी कर्मचारी के पास अमेरिका में रहने के लिए चार विकल्प होंगे यदि वह खुद नौकरी छोड़ देता है या कंपनी उसे निकाल देती है। हालाँकि, ये विकल्प केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध होंगे जो कुछ बुनियादी शर्तों को पूरा करते हैं।
कर्मचारियों के लिए चार विकल्प होंगे
सबसे पहले, नौकरी छोड़ने के बाद कर्मचारी गैर-आव्रजन स्थिति में बदलाव के लिए आवेदन दायर कर सकता है। दूसरे, वह स्थिति के समायोजन के लिए आवेदन दायर कर सकता है। तीसरा, वह ‘मिश्रित परिस्थिति’ रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज़ के लिए आवेदन दायर कर सकता है। चौथा, वह नियोक्ताओं को बदलने के लिए एक गैर-तुच्छ आवेदन का लाभ उठा सकता है।
किसी भी विकल्प का प्रयोग छूट अवधि के भीतर करना होगा
यूएससीआईएस ने एक आधिकारिक परिपत्र में कहा, “यदि उपरोक्त विकल्पों में से किसी का उपयोग 60 दिनों की छूट अवधि के भीतर किया जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में गैर-आप्रवासी प्रवास को 60 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, भले ही कर्मचारी की पूर्व गैर-आप्रवासन स्थिति कुछ भी हो स्थिति समाप्त हो गई।” सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि यदि कर्मचारी अनुग्रह अवधि के दौरान कोई विकल्प नहीं चुनता है, तो उसे और उसके परिवार के सदस्यों (आश्रितों) को 60 दिनों के भीतर या आधिकारिक वैधता अवधि के अंत में अमेरिका छोड़ना होगा।
लाखों विदेशी लोग नौकरी के लिए अमेरिका में रहते हैं
अमेरिकी सरकार द्वारा जारी यह स्पष्टीकरण उन लाखों विदेशियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अमेरिकी कंपनियों के लिए काम करते हैं और अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं. खासकर वे माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम जैसी बड़ी आईटी कंपनियों में काम करते हैं। सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद ऐसे लोगों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. उन्हें चार विकल्पों में से किसी एक का उपयोग करने की सुविधा होगी.