देश में लागू हुए नए आपराधिक कानून, क्या होगा फायदा और क्यों हो रहा है विरोध?

भारत में 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। ब्रिटिश काल की भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 अब अप्रचलित हैं। अब इसका स्थान भारतीय न्यायपालिका संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले लिया है। आपको बता दें कि इन कानूनों से जुड़ा बिल पिछले साल संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया था. इस कानून के लागू होने के बाद कई धाराओं और सजा आदि के प्रावधानों में बदलाव किया गया है. हालांकि कई राजनीतिक दल इसका विरोध भी कर रहे हैं. आइए जानते हैं इस नए कानून के क्या फायदे हैं और इसके विरोध की वजह क्या है।

अब आप कहीं भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं

‘जीरो एफआईआर’ के साथ अब कोई भी किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में न हुआ हो। नए कानून में एक दिलचस्प पहलू यह जोड़ा गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को सूचित करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही गिरफ्तार व्यक्ति को तत्काल सहायता मिल सकेगी.

केस पूरा होने के 45 दिन के अंदर फैसला

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये कानून भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए हैं और ये औपनिवेशिक युग के न्यायिक कानूनों को निरस्त करते हैं। नए कानून के तहत आपराधिक मामलों में सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर फैसला आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाएंगे।

बलात्कार से लेकर मॉब लिंचिंग तक हर चीज़ के लिए नए प्रावधान

बलात्कार पीड़िता का बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके अभिभावक या रिश्तेदार की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा और उसकी मेडिकल रिपोर्ट सात दिनों के भीतर जमा करनी होगी। कानून संगठित अपराध और आतंकवाद के कृत्यों को परिभाषित करते हैं, राजद्रोह को राजद्रोह से बदल देते हैं। इसके अलावा सभी जघन्य अपराधों के अपराध स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधानों को शामिल किया गया है। इसके अलावा मॉब लिंचिंग के मामलों में भी मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया है.

कई नए प्रावधान भी जोड़े गए

नया कानून महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ता है, बच्चों की खरीद-फरोख्त को जघन्य अपराध बनाता है और नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास जोड़ता है। शादी का झूठा वादा, नाबालिग से बलात्कार, लिंचिंग, छीना-झपटी आदि जैसे मामले सामने आए हैं लेकिन ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए वर्तमान भारतीय दंड संहिता में कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इनसे निपटने के लिए भारतीय न्यायिक संहिता में प्रावधान किये गये हैं। नए कानून में महिलाओं, 15 साल से कम उम्र के लोगों, 60 साल से अधिक उम्र के लोगों और विकलांगता या गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को पुलिस स्टेशन आने से छूट मिलेगी और वे अपने निवास स्थान पर पुलिस सहायता प्राप्त कर सकेंगे। .

क्या है विशेषज्ञों की राय?

इन कानूनों पर कानूनी विशेषज्ञों ने भी अपनी राय दी है. कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों, न्यायिक अधिकारियों और कानूनी पेशेवरों के लिए अब बड़ी चुनौतियां हैं। ये कानून बड़ी संख्या में नागरिकों को उनके जीवन में कभी न कभी प्रभावित करेंगे। कई कानूनी विशेषज्ञों का यह भी तर्क है कि नए आपराधिक कानून में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बिना किसी जांच और संतुलन के निरंकुश शक्तियां दी गई हैं, जिससे खतरा भी पैदा हो सकता है।

क्या कहते हैं विपक्षी दल

नए आपराधिक कानून के लागू होने से पहले बंगाल की सीएम ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इसे रोकने की मांग की थी. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस कानून का विरोध कर रहे हैं. विपक्षी दलों का कहना है कि यह कानून बिना किसी व्यापक चर्चा के लागू किया गया है. विपक्ष ने मांग की है कि संसद नए आपराधिक कानूनों की फिर से जांच करे, यह दावा करते हुए कि उन्होंने देश को पुलिस राज्य में बदलने के लिए मंच तैयार किया है।