ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024: क्या था प्रावधान या विरोध, जानिए डिटेल?

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केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को रोक दिया है. इसके पीछे की वजह के बारे में बात करते हुए सरकार का कहना है कि इस बिल पर चर्चा और विचार किया जाएगा. इसके बाद बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा. गौरतलब है कि विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया था. कई गंभीर आरोप लगाए गए. इसके अलावा कई डिजिटल समाचार प्रकाशक और व्यक्तिगत सामग्री निर्माता भी इस विधेयक का विरोध कर रहे थे। तो आइए जानते हैं कि इस बिल में ऐसा क्या था जिसका विरोध किया गया।

जानिए क्या है ब्रॉडकास्टिंग बिल

ब्रॉडकास्टिंग बिल के मौजूदा ड्राफ्ट के मुताबिक, सरकार यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो जैसे डिजिटल या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले कंटेंट को रेगुलेट करने जा रही थी। मसौदा प्रावधानों में कहा गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समाचार प्रसारित करने वाले प्रकाशकों को ‘डिजिटल समाचार प्रसारक’ के रूप में जाना जाएगा।