चुनाव आचार संहिता 2024: आज लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है. दोपहर 3 बजे चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा. चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाती है. सभी चुनाव, चाहे वह केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के, आचार संहिता के दायरे में आते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, यानी चुनाव आयोग के निर्देश, जिनका पालन हर पार्टी को चुनाव खत्म होने तक करना होगा.
चार अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होंगे
एक अनुमान के मुताबिक इस बार लोकसभा चुनाव सात से आठ चरणों में हो सकते हैं. इसके अलावा लोकसभा के साथ-साथ ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए भी चुनाव होंगे और इन चुनावों की तारीखों का भी आज ऐलान किया जाएगा.
आचार संहिता क्या है?
चुनाव आयोग द्वारा जब भी कोई चुनाव आयोजित किया जाता है तो आचार संहिता लागू की जाती है, जिसकी मदद से चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से कराया जा सके। आदर्श आचार संहिता का मतलब चुनाव आयोग के निर्देश हैं जिनका पालन हर पार्टी को चुनाव के अंत तक करना होता है। इसके तहत कुछ नियम तय किए गए हैं, जिनका चुनाव प्रक्रिया के दौरान संबंधित राजनीतिक दलों को पालन करना होता है। चुनाव संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ लागू हो जाती है और चुनाव के समापन तक जारी रहती है।
आचार संहिता का पालन नहीं करने पर क्या होगा?
यदि कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक दल का कोई उम्मीदवार आचार संहिता का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई की जाती है। जिसके मुताबिक उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है. जरूरत पड़ने पर आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है, जबकि नियमों का उल्लंघन करने पर जेल भी हो सकती है.
राजनीतिक बैठकों से संबंधित नियम
-बैठक के स्थान और समय के बारे में पुलिस अधिकारियों को पहले से सूचित किया जाना चाहिए
-सभा स्थल पर लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति लेनी होगी
– पार्टियों या उम्मीदवारों को पहले से पुष्टि करनी होगी कि उनके द्वारा चुना गया स्थान प्रतिबंधित है या नहीं
– सभा के आयोजकों को व्यवधान डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस की सहायता करनी चाहिए
सत्तारूढ़ दल के लिए नियम
– मंत्रियों को सरकारी दौरे के दौरान चुनाव प्रचार का काम नहीं करना चाहिए
– काम के लिए सरकारी मशीनरी और कर्मचारियों का इस्तेमाल न करें
– सरकारी विमान और वाहनों का इस्तेमाल पार्टी हितों को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए
-हेलीपैड पर एकाधिकार न रखें
– विश्रामगृहों, डाकबंगलों या यहां तक कि सरकारी आवासों पर भी कोई एकाधिकार नहीं
– साथ ही इन स्थानों का उपयोग प्रचार कार्यालय के लिए न किया जाए
-सरकारी पैसे से किये गये काम की उपलब्धि की घोषणा नहीं करना
– मंत्रियों के आधिकारिक दौरे पर जब वे सर्किट हाउस में रुकेंगे तो गार्ड तैनात किए जाएंगे
– नहीं होगी कैबिनेट की बैठक
-स्थानांतरण और पोस्टिंग के मामले में आयोग की पूर्व अनुमति आवश्यक है
अधिकारियों के लिए नियम
– सरकारी सेवक किसी भी अभ्यर्थी के चुनाव, मतदाता या गणना एजेंट नहीं होंगे।
– दौरे के दौरान यदि मंत्री किसी निजी आवास पर रुकेंगे तो अधिकारियों के बुलाने पर भी वहां नहीं जायेंगे
-चुनाव कार्य के लिए जाने वाले मंत्रियों के साथ अधिकारी न जाएं
– ड्यूटी पर तैनात लोगों के अलावा कोई भी किसी बैठक या अन्य राजनीतिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकता
– राजनीतिक दलों को सीटें आवंटित करते समय कोई भेदभाव नहीं
सामान्य नियम
– कोई भी पक्ष जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच कलह को बढ़ावा देने या नफरत फैलाने के लिए कुछ भी नहीं करेगा
-राजनीतिक दलों की आलोचना व्यक्तिगत नहीं, कार्यक्रमों और नीतियों तक सीमित होनी चाहिए
-धार्मिक स्थलों को चुनाव प्रचार के लिए मंच के तौर पर इस्तेमाल न करना
– वोट पाने के लिए रिश्वत देना, मतदाताओं को परेशान करना आदि जैसे भ्रष्टाचार में शामिल न हों
– मालिक की अनुमति के बिना किसी की दीवार, आँगन या ज़मीन का उपयोग न करें।
– किसी भी पार्टी की सभा या जुलूस में बाधा नहीं डालना
– राजनीतिक दल ऐसी कोई अपील जारी नहीं करेंगे जिससे किसी की धार्मिक या जातिगत भावनाएं आहत हों
रैली को लेकर क्या हैं नियम?
– पुलिस को रैली के समय, शुरुआती बिंदु, मार्ग और समाप्ति समय के बारे में सूचित करना
– रैली की व्यवस्था ऐसी हो कि यातायात प्रभावित न हो
– अगर राजनीतिक दल एक ही दिन और एक ही रूट से रैली निकालने का प्रस्ताव रखते हैं तो पहले समय पर चर्चा करें
– रैली सड़क के दाहिनी ओर से करनी होगी
– रैली में ऐसी किसी भी चीज का इस्तेमाल न करें जिसका दुरुपयोग हो सकता हो
मतदान दिवस से संबंधित नियम
– अधिकृत कर्मचारी को पहचान पत्र जारी करना
– मतदाताओं को जारी की जाने वाली पर्चियां सादे कागज पर होनी चाहिए और उनमें कोई प्रतीक, उम्मीदवार या पार्टी का नाम नहीं होना चाहिए।
– मतदान के दिन और उससे 24 घंटे पहले किसी को शराब का वितरण नहीं होगा
-मतदान केंद्रों के पास स्थापित शिविरों में भीड़ न हो
– मतदान के दिन गाड़ी चलाने का परमिट प्राप्त करें।