नियोजक के खिलाफ वाट्सएप चैट पर क्या हो सकती है कार्रवाई : हाईकोर्ट

प्रयागराज, 09 मई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से पूछा है कि क्या नियोजक के खिलाफ वाट्सएप ग्रुप पर सहायक अध्यापकों द्वारा चैट करने पर सेवा नियमावली के तहत विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है या नहीं।

कोर्ट ने तीन हफ्ते में जवाब मांगा है और जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर के याची के खिलाफ पारित आदेश 18 अप्रैल 24 पर रोक लगाते हुए वाट्सएप मैसेज के आधार पर विभागीय कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई हेतु 28 मई को पेश करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने कमलेश यादव की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने विपक्षी संख्या सात को भी नोटिस जारी की है। याची भोलाराम मस्करा इंटर कालेज गहनसाद, सहजनवा, गोरखपुर में सहायक अध्यापक है। उसने वाट्सएप ग्रुप पर नियोजक के खिलाफ टिप्पणी की। जिस पर निरीक्षक ने विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया था।