पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामला-‘सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर लगाई रोक, 6 मई को होगी अगली सुनवाई’

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम मामले की अगली सुनवाई 6 मई को करेंगे. तब तक सीबीआई जांच पर रहेगी. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई नियुक्ति वैध है तो उसे रद्द किया जा सकता है.

दरअसल, कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को 2016 में की गई 25,753 नियुक्तियों को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों को 7-8 साल के दौरान मिला वेतन 12 फीसदी ब्याज के साथ लौटाने का भी निर्देश दिया है. इसलिए कोर्ट ने 6 हफ्ते का वक्त दिया है.

बंगाल सरकार ने कहा कि वह उन सभी 25,573 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के अप्रैल के वेतन का भुगतान करेगी जिनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। राज्य सरकार ने कहा कि सभी कर्मचारियों ने लगभग पूरे अप्रैल काम किया है. इसलिए मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक सभी को वेतन दिया जाएगा.

 

पश्चिम बंगाल सरकार ने 2016 में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 के माध्यम से सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती की थी। तब 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक लोगों ने भर्ती परीक्षा दी थी।

इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपये की रिश्वत का आरोप है. इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट को कई शिकायतें मिली थीं. भर्ती में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी और कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया था.