दिल्ली विधानसभा चुनाव बस कुछ ही घंटे दूर हैं। मतदान 5 फरवरी को होगा और परिणाम 8 फरवरी को घोषित किये जायेंगे। मतदाता तय करेंगे कि दिल्ली विधानसभा में किसकी सरकार आएगी। इसलिए यदि आप वोट देना चाहते हैं तो आपके पास मतदान पहचान पत्र होना अनिवार्य है। कई मतदाता सोचते हैं कि यदि उनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वे मतदान नहीं कर सकते। पर ये सच नहीं है। ऐसे कई दस्तावेज़ हैं जिनके माध्यम से आप वोट दे सकते हैं।
ये दस्तावेज हैं जरूरी
मतदाता बिना पहचान पत्र के भी मतदान कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। चुनाव आयोग ने 11 ऐसे दस्तावेज निर्धारित किए हैं जिन्हें आप मतदान के समय दिखाकर अपना वोट डाल सकते हैं। यदि आपके पास इसके लिए कोई पहचान पत्र नहीं है तो भी यह काम करेगा। तो आइये जानते हैं ये दस्तावेज क्या हैं।
आवश्यक 11 दस्तावेजों में से कोई एक
मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 दस्तावेजों में से कोई एक आवश्यक है। इसमें पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, डाकघर और बैंक द्वारा जारी पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड शामिल हैं। इसके अलावा श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, आपकी फोटो वाला प्रमाणित पेंशन कार्ड भी मतदान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
चुनाव आयोग के अनुसार, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड और सांसदों/विधायकों/एमएलसी द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्रों का उपयोग करके भी मतदान किया जा सकेगा। इसके अलावा अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या पीएसयू और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारी हैं तो आप कंपनी के फोटो आईडी के आधार पर भी वोट कर सकते हैं।
ज़ेरॉक्स मशीन काम नहीं करेगी.
ध्यान रखें कि आप इनमें से कोई भी दस्तावेज अपने साथ ले जाना न भूलें। मूल दस्तावेज़ आवश्यक है. ज़ेरॉक्स नहीं. मतदान से संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न या समस्या है तो आप मतदान केंद्र पर तैनात मतदान कर्मचारियों से बात करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।