सपा विधायक इरफान सोलंकी मामले में 15 को आ सकता है फैसला

कानपुर, 06 अप्रैल (हि.स.)। सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज आगजनी के मामले में छठी बार शनिवार को फैसला टल गया। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी अब 15 अप्रैल को फैसला सुना सकते हैं। हालांकि अबकी बार विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर नहीं लाया गया और वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए।

सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी व उसके भाई रिजवान समेत एक दर्जन लोगों पर आरोप है कि अपने आवास के पास ही नजीर फातिमा के प्लाॅट पर कब्जा करना चाहते थे। इसी को लेकर साजिशन आरोपितों ने प्लाॅट पर बनी झोपड़ी में आग लगा दी। मामले की सुनवाई कानपुर एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही है और संभावना थी कि 14 मार्च को कोर्ट फैसला सुना देगी और विधायक समेत सभी आरोपित कोर्ट में पेश भी हुए थे। इसके बाद क्रमश: 19, 22 और 28 मार्च की तारीख कोर्ट ने दी थी, लेकिन इन तारीखों पर फैसला टल गया। इसके बाद अप्रैल माह में चार अप्रैल को विधायक समेत सभी आरोपित कोर्ट में पेश हुए। इस बार भी कोर्ट ने छह तारीख दे दी। इस दौरान विधायक इरफान सोलंकी ने मीडिया के सामने तमाम प्रकार के आरोप लगाये थे कि रोजा में महराजगंज से कानपुर आने में भारी परेशानी होती है। इस पर अबकी बार शनिवार को कोर्ट ने विधायक को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश होने का आदेश दिया और बाकी सीधे कोर्ट में पेश हुए।

विधायक के अधिवक्ता कलीम सिद्दीकी का कहना है कि सपा विधायक इरफान सोलंकी के आगजनी मामले में कई बिंदुओं पर बहस हुई। जिसमें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सपा विधायक पहुंचे। इसमें अन्य आरोपी भी कोर्ट पहुंचे। अब 15 अप्रैल को फैसला आना संभव है। बीते चार अप्रैल को कोर्ट ने कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा था।