दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले वाहनों को अब ईंधन के प्रकार की पहचान के लिए अपने वाहन पर स्टिकर लगाना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है ।
अधिकारियों ने बताया कि अब दिल्ली में वाहन मालिकों के लिए क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा। स्टिकर से जांच के दौरान वाहन के ईंधन के प्रकार की पहचान करने में मदद मिलेगी। यह नियम 1 अप्रैल 2019 से खरीदे गए नए वाहनों और 31 मार्च 2019 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों दोनों पर लागू होगा। स्टिकर को वाहन की विंडस्क्रीन पर चिपकाना होगा। पुराने वाहनों के मालिकों को स्टिकर लगाने के लिए अपने संबंधित वाहन डीलरों से संपर्क करना होगा।
इसके अलावा सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) की वेबसाइट या परिवहन विभाग के पोर्टल के जरिए घर बैठे ईंधन आधारित कलर कोडेड स्टिकर के साथ-साथ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिन वाहनों पर स्टिकर नहीं लगे होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्टिकर पर रजिस्ट्रेशन नंबर, लेजर ब्रांडेड पिन और वाहनों के इंजन और चेसिस नंबर जैसी जानकारियां दर्ज होंगी।