US Visa: अमेरिका ने H-1B वीजा नियमों में किया बदलाव, क्या भारतीयों को होगा फायदा?

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में वापस आते ही हलचल मचा दी है। उन्होंने एच-1बी वीज़ा सहित कई नियमों में बदलाव करना शुरू कर दिया है।

 

ट्रम्प द्वारा लागू किए गए नए नियम के तहत एच-1बी वीजा के लिए केवल तकनीकी डिग्री पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि विशेषज्ञता को अनिवार्य कर दिया गया है, अर्थात उम्मीदवार अपने आवेदन में अपनी सभी योग्यताओं का उल्लेख कर सकता है, लेकिन उनमें से एक योग्यता सीधे उसके काम से संबंधित होनी चाहिए।

वीज़ा हर साल जारी किये जाते हैं।

अमेरिका हर साल तकनीकी कर्मचारियों के लिए करीब 65,000 एच-1बी वीजा जारी करता है, जिसके तहत भारत समेत अन्य देशों के लोग अमेरिका में काम करने जाते हैं। अब तक एच-1बी वीजा के लिए स्नातक की डिग्री स्वीकार की जाती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, पहले यदि आपके पास कंप्यूटर विज्ञान की डिग्री थी, तो आप इससे संबंधित किसी भी नौकरी के लिए एच-1बी वीजा के लिए योग्य माने जाते थे, लेकिन अब आवेदकों से उनके तकनीकी कौशल के बारे में भी पूछा जाएगा।

एच-1बी वीज़ा क्या है?

यह एक गैर-आप्रवासी वीज़ा है, जो आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने जाने वाले लोगों को दिया जाता है। जिनके पास एच-1बी वीजा है, वे अपने जीवनसाथी और बच्चों को भी अपने साथ ला सकते हैं। यदि किसी का एच-1बी वीज़ा समाप्त हो जाता है, तो वह अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन इसकी अवधि तीन वर्ष है, इसे 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

एच-1बी वीजा पाने में भारतीय कंपनियां आगे

हाल ही में, अमेरिका द्वारा एच-1बी वीजा पर जारी आंकड़ों से पता चला है कि जारी किए गए कुल एच-1बी वीजा में से 20 प्रतिशत भारतीय मूल की टेक कंपनियों द्वारा प्राप्त किए गए थे। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-सितंबर 2024 की अवधि के दौरान अमेरिका ने कुल 1.3 लाख एच-1बी वीजा जारी किए, जिनमें से 24,766 वीजा भारतीय मूल की कंपनियों को जारी किए गए।