UPI Payment: अगर आप गलती से UPI के जरिए गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल यहां हम आपको UPI से गलत पेमेंट को रिकवर करने का तरीका बता रहे हैं।
जिसे जानने के बाद आप 48 से 72 घंटे के अंदर अपनी भेजी गई रकम वापस पा सकते हैं। यहां बताई गई ट्रिक में आपको कहीं भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, बस कुछ ऑनलाइन शिकायत करनी होगी और फिर आपके पैसे वापस आ जाएंगे।
टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत
गलत UPI पेमेंट होते ही सबसे पहले बैंक के कस्टमर सर्विस सेंटर पर कॉल करें। आप चाहें तो UPI सर्विस प्रोवाइडर से भी संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 18001201740 पर कॉल करके भी शिकायत की जा सकती है। जिसमें पेमेंट की पूरी जानकारी देनी होगी। RBI के नियमों के मुताबिक, गलत पेमेंट के बारे में सबसे पहले अपने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को जानकारी देकर आप जल्दी रिफंड पा सकते हैं। आपको GPay, PhonePe, Paytm या UPI ऐप के कस्टमर केयर सपोर्ट पर कॉल करके मामले की जानकारी देनी होगी।
एनपीसीआई पोर्टल पर शिकायत करें
अगर कस्टमर सर्विस से मदद नहीं मिलती है तो NPCI पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहले NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद Get in contact पर क्लिक करें। इसके बाद पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करें। इसमें नाम, ईमेल आईडी जैसी सभी जानकारियां भरनी होंगी। इसे सबमिट करने के बाद मामला बढ़ने पर Dispute Redressal Mechanism चुनें। शिकायत सेक्शन में ट्रांजेक्शन डिटेल दर्ज करें। जिसमें UPI ट्रांजेक्शन आईडी, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ट्रांसफर की गई रकम, ट्रांजेक्शन की तारीख, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर शामिल होंगे। जहां कारण पूछा जाएगा, वहां Incorrectly transfered to another account चुनें। इसके बाद इसे सबमिट कर दें।
किसी अन्य बैंक या व्यक्ति से संपर्क करें
अगर आपने गलती से किसी दूसरे व्यक्ति या बैंक में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और आपके पास उनकी कॉन्टैक्ट जानकारी है, तो आप उनसे सीधे संपर्क कर अपनी समस्या बता सकते हैं। इसके अलावा अगर पैसे बड़ी मात्रा में हैं और वापस नहीं आ रहे हैं, तो आप पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस मामले में पुलिस की साइबर क्राइम सेल भी मदद कर सकती है।